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संक्षेप में पढ़िए - कानपुर नगर की क्राइम और अन्य घटनाओं से जुड़ी खबरें

कानपुर शहर में प्रतिदिन ही शिक्षा राजनीति और अन्य गतिविधियां होती ही रहती हैं। हम खबरों की इस कड़ी में आपको क्राइम और अन्य घटनाओं की ऐसी ही संक्षेप खबरें उपलब्ध कराते हैं। आज भी ऐसी कई खबरें सामने आईं। आइए जानते हैं

By Shaswat GuptaEdited By: Published: Thu, 02 Dec 2021 07:05 AM (IST)Updated: Thu, 02 Dec 2021 07:05 AM (IST)
संक्षेप में पढ़िए - कानपुर नगर की क्राइम और अन्य घटनाओं से जुड़ी खबरें
कानपुर में हुई गतिविधियों से जुड़ी खबरों की सांकेतिक तस्वीर।
  • दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर दिया तीन तलाक 

चकेरी में दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर आरोपित पति ने विवाहिता को तीन तलाक देकर घर से निकाल दिया। घटना के बाद पीडि़ता ने पुलिस से शिकायत की। 

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चकेरी निवासी महिला ने बताया कि 14 फरवरी 2021 को उनका विवाह उन्नाव के रहने वाले युवक से हुआ था। आरोप है कि शादी के बाद से ससुरालीजन पांच लाख रूपये अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक प्रताडि़त करने लगे। विरोध करने पर उन्हें खाना नहीं देते थे। हालांकि उन्होंने लोकलाज के डर से किसी से मायके वालों से शिकायत नहीं की। आरोप है कि बीती 26 नवम्बर को पति उन पर मायके से 50 हजार रूपये लाने का दबाव बनाने लगा। विरोध करने पर पति ने मारपीट कर तीन तलाक देकर घर से भगा दिया। घटना के बाद उन्होंने मायके आकर पुलिस से शिकायत की। थाना प्रभारी मधुर मिश्रा ने बताया कि तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्जकर कार्रवाई की जाएगी। 

  • नाबालिग से की छेड़छाड़,मुकदमा दर्ज 

नर्वल में बीते सोमवार सुबह घर के बाहर किशोरी को अकेला पाकर पड़ोसी युवक ने छेड़छाड़ कर दी।युवक ने बुरी नीयत से किशोरी को पकड़ लिया।किशोरी के शोर मचाने पर आरोपित धक्का देते हुए फरार हो गया।पीडि़ता की मां ने आरोपित के खिलाफ पास्को व छेड़छाड़ की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। 

  • सैडलरी कारोबारी की जमानत खारिज 

धोखाधड़ी के एक मामले में जिला जज मयंक कुमार जैन ने सैडलरी कारोबारी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।सैडलरी कारोबारी 17 नवंबर से जेल में है।

स्वरूप नगर निवासी समीर ओबेराय पर आरोप है कि उन्होंने पिता गोवर्धन ङ्क्षसह की मौत के बाद उनके फर्जी हस्ताक्षर बनाकर म्यूचुअल फंड में निवेश किए गए 23.82 लाख रुपये निकाल लिए।बड़े भाई अजय को कारोबार में पार्टनर दिखाकर उनके भी फर्जी हस्ताक्षर कर हाउङ्क्षसग कंपनी से लोन ले लिया।जानकारी पर अजय ने समीर से पूछा तो उन्होंने मारपीट शुरू कर दी जिसके बाद अजय ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर समीर के खिलाफ स्वरूप नगर थाने में मुकदमा कराया था।अधिवक्ता चिन्यम पाठक ने बताया कि न्यायालय ने आरोप की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी निरस्त कर दी।समीर के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट भी लगा दी है। 


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