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कमांडो सुरक्षा के घेरे में कानपुर आया राजस्थान का अरबपति हिस्ट्रीशीटर चंदू जाणी, आज फिर कोर्ट में पेशी

राजस्थान पुलिस शराब माफिया आरोपित को कानपुर की सीएमएम कोर्ट लेकर आई थी लेकिन पूछताछ के लिए पहुंची नजीराबाद पुलिस और एसटीएफ टीम को कामयाबी नहीं मिली। आज कानपुर देहात की कोर्ट में फिर उसकी पेशी होगी ।

By Abhishek AgnihotriEdited By: Published: Tue, 09 Feb 2021 09:44 AM (IST)Updated: Tue, 09 Feb 2021 09:44 AM (IST)
कमांडो सुरक्षा के घेरे में कानपुर आया राजस्थान का अरबपति हिस्ट्रीशीटर चंदू जाणी, आज फिर कोर्ट में पेशी
शराब माफिया पर नजीराबाद और महाराजपुर थाने में मुकदमे दर्ज हैं।

कानपुर, जेएनएन। राजस्थान का अरबपति हिस्ट्रीशीटर और शराब माफिया चंद्रप्रकाश उर्फ चंदू जाणी सोमवार को कमांडो सुरक्षा के बीच सीएमएम कोर्ट में पेश हुआ, जहां नजीराबाद थाने में दर्ज मुकदमे में उसका न्यायिक रिमांड लिया गया। इस दौरान एसटीएफ कोर्ट के बाहर मौजूद रही, लेकिन आरोपित से पूछताछ नहीं कर सकी। मंगलवार को आरोपित कानपुर देहात की माती कोर्ट में पेश होगा।

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हरियाणा से बिहार, गुजरात आदि राज्यों में शराब की तस्करी कराने वाले बाड़मेर (राजस्थान) निवासी चंदू जाणी के खिलाफ सवा वर्ष पूर्व नजीराबाद और लॉकडाउन के दौरान महाराजपुर थाने में मुकदमे दर्ज हुए थे। एसटीएफ ने उसके गुर्गों को टैंकर व कंटेनर से शराब ले जाते पकड़ा था। लाखों रुपये के माल समेत ट्रक जब्त करके चालकों, क्लीनरों को जेल भेजा गया था। पूछताछ में चंदू जाणी का नाम सामने आया था। डीआइजी ने उसके खिलाफ 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया।

14 जनवरी को आरोपित को एटीएस राजस्थान की टीम ने दबोचा तो उसके साथियों ने एटीएस पर हमला करके उसे छुड़ा लिया था। अगले दिन आरोपित ने सरेंडर कर दिया था। पता लगने पर नजीराबाद पुलिस ने बाड़मेर जेल में बी वारंट तामील कराया था। इसी केस में सोमवार को राजस्थान पुलिस व कमांडो टीम उसे लेकर आई और कोर्ट ने आरोपित का रिमांड मंजूर किया। थाना प्रभारी ज्ञान सिंह ने बताया कि चंदू जाणी रसूलाबाद थाने के तीन मुकदमों में भी वांछित है। कानपुर देहात पुलिस ने भी बी वारंट तामील कराया था। मंगलवार को वहां पर पेशी है। इसके बाद गुजरात के केस में पेशी होगी और वह वापस बाड़मेर जेल जाएगा। तब टीम भेजकर आरोपित से पूछताछ की जाएगी।

पूछताछ के बाद मांगी जाएगी कस्टडी रिमांड

थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपित से जेल में पूछताछ के बाद कोर्ट से पुलिस कस्टडी रिमांड भी मांगी जाएगी। तब यह पता लगाया जाएगा कि आरोपित के शराब तस्करी नेटवर्क में और कौन लोग शामिल हैं। चोरी के ट्रक व उनके कागज बनाने वाले कौन हैं। पूछताछ के आधार पर मुकदमे में और नाम भी बढ़ाए जा सकते हैं।


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