औरैया: सपा एमएलसी कमलेश पाठक के भाई रामू की संपत्ति को भी किया गया कुर्क
इससे पहले पूर्व ब्लाक प्रमुख संतोष पाठक की संपत्ति कुर्क हुई थी वकील व उनकी बहन की हत्या के मामले में 10 लोग हैं जेल मेंजिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14 (1) के तहत कुर्क करने के आदेश दिया था
औरैया, जेएनएन। दोहरे हत्याकांड में जेल गए सपा एमएलसी कमलेश पाठक के छोटे भाई रामू की भी संपत्ति जिला प्रशासन ने कुर्क कर ली है। संपत्ति करोड़ों में बताई जा रही है। इससे पहले मंझले भाई पूर्व ब्लाक प्रमुख संतोष पाठक की संपत्ति कुर्क हुई थी। अब एमएलसी की संपत्ति का आकलन कराया जा रहा है।
जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने रामू पाठक निवासी ग्राम भड़ारीपुर थाना कोतवाली औरैया की अपराध से अर्जित अवैध चल और अचल संपत्ति को उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14 (1) के तहत कुर्क करने के आदेश दिया था। रामू का पढ़ीन दरवाजा में एक पक्का मकान एवं ग्राम भड़ारीपुर में पांच प्लॉट, मधुपुर में एक प्लॉट, नगर पालिका क्षेत्र में एक मकान के साथ नारायणपुर सुरान रोड महावीरगंज, पंचमुखी हनुमान मंदिर परिसर (जहां दोहरा हत्याकांड हुआ) में रकवा 0.109 हेक्टेयर, 0.081 हेक्टेयर, 0.109 हेक्टेयर,0.1069 हेक्टेयर 0.012 हेक्टेयर जमीन है। ये रामू की पत्नी ज्योति व स्वजन के नाम दर्ज है। चल संपत्ति में रामू के नाम इनोवा कार, एक बुलेट और एक होंडा एक्टिवा है। मंगलवार देर शाम नायब तहसीलदार पवन कुमार ने फोर्स के साथ जाकर कुर्क की कार्रवाई की।
ये था मामला
बीती 15 मार्च को जमीन के विवाद में वकील मंजुल व उसकी बहन सुधा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जिसमें एमएलसी कमलेश पाठक, उनके भाई पूर्व ब्लाक प्रमुख संतोष व रामू पाठक समेत 10 लोग आरोपित हैं। सभी जेल में बंद हैं।