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Kanpur Panchayat Chunav News: चौबेपुर ब्लाक प्रमुख पद अनारक्षित होने पर आपत्ति, प्रधान पद के लिए 69 आपत्तियां

कानपुर जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए चौबेपुर ब्लॉक प्रमुख पद पर दो दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने डीपीआरओ से शिकायतें की हैं। वहीं प्रधान पद पर 69 और जिला पंचायत सदस्य पद पर तीन आपत्तियां आई हैं।

By Abhishek AgnihotriEdited By: Published: Tue, 23 Mar 2021 08:50 AM (IST)Updated: Tue, 23 Mar 2021 08:50 AM (IST)
Kanpur Panchayat Chunav News: चौबेपुर ब्लाक प्रमुख पद अनारक्षित होने पर आपत्ति, प्रधान पद के लिए 69 आपत्तियां
आपत्तियों के निस्तारण के बाद अंतिम सूची जारी होगी।

कानपुर, जेएनएन। प्रधान, ब्लाक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम पंचायत सदस्य पद का आरक्षण जारी होने के बाद आपत्तियों का दौर शुरू हो गया है। 23 मार्च तक आपत्तियां ली जानी हैं और 24 व 25 मार्च को उनका निस्तारण किया जाना है। आपत्ति डालने के पहले जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में प्रधान पद के लिए 69, जिला पंचायत सदस्य पद के लिए तीन आपत्तियां आईं। ब्लाक प्रमुख पद चौबेपुर को सामान्य किए जाने पर दो दर्जन से अधिक लोगों ने आपत्तियां दर्ज कराई हैं। ग्राम पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्य को लेकर एक भी आपत्ति नहीं आई है।

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ब्लाक प्रमुख चौबेपुर को अनारक्षित श्रेणी में रखा गया है। रमेल नगर, बरहट बांगर समेत आधा दर्जन गांवों के ग्रामीणों को इस पर आपत्ति है। आपत्ति डालने वालों ने कहा कि इस पद को अनारक्षित श्रेणी से हटा दिया जाए। इसे अनुसूचित, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति महिला , पिछड़ा वर्ग महिला या महिला के लिए आरक्षित कर दिया जाए। इसी तरह जिला पंचायत सदस्य वार्ड बेहटा बुजुर्ग, सिकठिया और मकरंदपुर को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रखा गया है। इन तीनों वार्डों को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित करने पर आपत्ति जताई गई है। इस श्रेणी से आरक्षण खत्म करने की मांग ग्रामीणों ने की है।

प्रधान पद पर सर्वाधिक 13 लोगों ने भीतरगांव ब्लाक में आपत्तियां दर्ज कराईं हैं। कल्याणपुर ब्लाक में छह, बिधनू में चार, सरसौल में आठ, चौबेपुर में चार, शिवराजपुर में 10, बिल्हौर में सात, ककवन में तीन घाटमपुर में 10, पतारा में चार आपत्तियां प्रधान पद के आरक्षण को लेकर आईं हैं। चौबेपुर ब्लाक के चौधरीपुर निवासी अधिवक्ता अहिबरन ङ्क्षसह ने चौबेपुर ब्लाक के प्रमुख पद पर आपत्ति दर्ज कराई है।

उन्होंने कहा कि यह पद 2015 में अनारक्षित था, इसलिए इस बार इसे अनारक्षित करना उचित नहीं होगा। इस सीट को अनारक्षित करना गलत होगा क्योंकि पिछली बार भी यह सीट अनारक्षित थी। मनमाने तरीके से इस सीट को अनारक्षित करना हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना होगी।


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