Vikas Dubey News : दुर्दांत विकास दुबे के खजांची जय बाजपेयी की संपत्तियां जब्त करने का आदेश जारी
दुर्दांत विकास दुबे के खजांची जय बाजपेयी और उसके तीनों भाइयों की संपत्तियां जब्त करने का आदेश शुक्रवार को जिला प्रशासन ने जारी कर दिया।
कानपुर, जेएनएन। दुर्दांत विकास दुबे के खजांची जय बाजपेयी और उसके तीनों भाइयों की संपत्तियां जब्त करने का आदेश शुक्रवार को जिला प्रशासन ने जारी कर दिया। एसएसपी डॉ. प्रीतिंदर सिंह की रिपोर्ट पर डीएम आलोक तिवारी ने यह आदेश जारी किया है। जो संपत्तियां जब्त होंगी, उनमें आठ भवन व भूखंड हैं जबकि 12 वाहन हैं। इस कार्रवाई से पहले दिन में जय बाजपेयी के फरार तीनों भाइयोंं ने कुर्की की कार्रवाई से बचने के लिए आखिरकार विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर की कोर्ट में सरेंडर कर दिया है।
जय बाजपेयी और उसके तीन भाइयों रजयकांत, अजयकांत और शोभित के खिलाफ 31 जुलाई को धारा-3(1) गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा हुआ था। धारा-14(1) गैंगेस्टर एक्ट के तहत आपराधिक गतिविधि में सम्मिलित होकर अवैध रूप से अर्जित की चल-अचल संपत्तियों के जब्तीकरण की प्रक्रिया चल रही थी। विवेचक इंसपेक्टर अर्मापुर अजीत कुमार वर्मा की रिपोर्ट शुक्रवार एसएसपी ने जिला मजिस्ट्रेट को भेजी। देर शाम जिलाधिकारी ने जय व भाइयों की चल-अचल संपत्तियां सम्बद्ध करने का आदेश जारी कर दिया है।
एसएसपी डॉ. प्रीतिंदर सिंह के मुताबिक संपत्तियों की सूची में जय बाजपेयी और उसके परिवार से संबंधित पांच भवन, दो भूखंडों के अलावा, छह कारें, पांच मोटरसाइकिलें और एक स्कूटी शामिल है। वो तीन कारें भी शामिल हैं, जिन्हें पांच जुलाई को विजयनगर चौराहे से पकड़ा गया था। पूछताछ में जय ने माना था कि ये कारें अपने परिचितों के नाम से ली हैं, मगर इनका उपयोग और लोन की किस्त वही अदा करता है।
जय बाजपेयी के तीनों भाइयों ने कोर्ट में किया सरेंडर : बता दें कि कुख्यात विकास दुबे के खजांची जय बाजपेयी के फरार तीनों भाइयोंं ने कुर्की की कार्रवाई से बचने के लिए आखिरकार शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर की कोर्ट में सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने जय के भाइयों को न्यायिक हिरासत में अस्थायी जेल चौबेपुर भेज दिया गया। इससे पूर्व आरोपितों के अधिवक्ता ने अंतरिम जमानत की अर्जी दी थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया। पुलिस ने जय के साथ ही उसके भाइयों रजयकांत, अजयकांत और शोभित को 31 जुलाई को दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में आरोपित बनाया था।
कुर्की से बचने के लिए कोर्ट में सरेंडर : जय बाजपेयी जेल में है, उसके तीनों भाई फरार थे। जिसके बाद पिछले दिनों इनके खिलाफ पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई शुरू की थी। कुर्की से बचने के लिए तीनों ने न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट में सरेंडर की अर्जी गुरुवार को दी थी, लेकिन तब न तो पुलिस रिपोर्ट आ सकी और न ही तीनों समय से कोर्ट पहुंचे थे। शुक्रवार दोपहर अधिवक्ता देवेंद्र द्विवेदी ने तीनों को न्यायालय में हाजिर कराया। न्यायालय ने आत्मसमर्पण स्वीकार करते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के आदेश दिए। आरोपितों के अधिवक्ता ने बताया कि अंतरिम जमानत दिए जाने की मांग न्यायालय ने स्वीकार नहीं की। अब नियमित जमानत के लिए शनिवार को प्रार्थना पत्र देंगे।