चेक बाउंस में एक वर्ष कैद, 40 हजार जुर्माना
जागरण संवाददाता, कानपुर : चेक बाउंस के एक मामले में अतिरिक्त न्यायाधीश सुरेश चंद्र सविता ने यु
जागरण संवाददाता, कानपुर : चेक बाउंस के एक मामले में अतिरिक्त न्यायाधीश सुरेश चंद्र सविता ने युवक को दोषी करार देते हुए एक वर्ष कैद और 40 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। जुर्माने की धनराशि में 25,500 रुपये मूलधन और 12,500 रुपये मुकदमा खर्च पीड़ित वादी को दिए जाएंगे जबकि दो हजार रुपये सरकारी खजाने में जमा होंगे।
नसीमाबाद के हरविंदर पाल ग्रोवर के गया प्रसाद लेन में रहने वाले राकेश कुमार मेहरोत्रा से मित्रवत संबंध थे। इसी मित्रता के चलते 4 मार्च 2006 को उन्होंने व्यापार के लिए 25 हजार रुपये उधार दिए थे। रुपये की अदायगी के लिए राकेश ने 25 हजार रुपये का अकाउंट पेयी चेक दिया था। अप्रैल 2006 में उन्होंने चेक बैंक में लगाया तो वह बाउंस हो गया। नोटिस पर भी धनराशि वापस नहीं की। इस पर उन्होंने परिवाद दाखिल किया। न्यायालय की नोटिस पर कोर्ट पहुंचे राकेश ने कहा कि सुरक्षा के तहत चेक दी थी। ड्राफ्ट से भुगतान कर दिया, लेकिन चेक का दुरुपयोग किया गया है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने राकेश को दोषी पाते हुए कैद और जुर्माने की सजा सुना दी। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।