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Unlock-2 : अब हफ्ते में लगातार चार दिन खुलेंगे बाजार, जानें बाकी के दिन कैसी रहेगी बंदी

शुक्रवार को आवश्यक वस्तुओं से जुड़ी दुकानें खोली जाएंगी औद्योगिक इकाइयां रोज खुलेंगी।

By Abhishek AgnihotriEdited By: Published: Wed, 15 Jul 2020 09:00 AM (IST)Updated: Wed, 15 Jul 2020 09:00 AM (IST)
Unlock-2 : अब हफ्ते में लगातार चार दिन खुलेंगे बाजार, जानें बाकी के दिन कैसी रहेगी बंदी
Unlock-2 : अब हफ्ते में लगातार चार दिन खुलेंगे बाजार, जानें बाकी के दिन कैसी रहेगी बंदी

कानपुर, जेएनएन। प्रशासन ने कारोबारियों के साथ मंगलवार को बैठक कर बाजार खोलने के लिए दिन तय कर दिए। अब सोमवार से गुरुवार तक चार दिन सभी कारोबार खुलेंगे, जबकि शुक्रवार को आवश्यक वस्तुओं से जुड़ी दुकानें ही खुलेंगी। फल, सब्जी, दूध व आवश्यक वस्तुओं से जुड़ी दुकानें व औद्योगिक इकाइयां रोज खुलेंगी। प्रशासन ने दुकानों को खोलने का समय भी निर्धारित कर दिया है। शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह पांच बजे तक लॉकडाउन रहेगा। दो दिन आवश्यक सेवाओं स्वास्थ्य व सफाई से जुड़े कार्य होंगे। आवश्यक वस्तुओं की दुकानें व बैंक को छोड़कर सभी सरकारी कार्यालय, निजी कार्यालय व दुकानें बंद रहेंगी।

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लॉकडाउन में निजी सवारी वाहन नहीं चलेंगे

उप्र परिवहन निगम की बसें रोज चलेंगी, लेकिन लॉकडाउन की अवधि में निजी सवारी वाहन नहीं चलेंगे। कारोबारियों व ग्राहकों को मास्क लगाना होगा। बैठक में कारोबारियों ने पांच दिन सभी दुकानों को खोलने का आग्रह किया, लेकिन जब उन्हेंं बताया गया कि कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है ऐसे में सिर्फ चार दिन दुकानें खोलना उचित होगा तो कारोबारियों ने अधिकारियों के प्रस्ताव पर सहमति दे दी। डीएम डॉ. ब्रह्मदेव राम तिवारी ने कारोबारियों से कहा कि वे कोरोना से बचाव के लिए अपने प्रतिष्ठान पर जरूरी उपाय करें ताकि हम कोरोना को मात दे सकें। एडीएम सिटी विवेक श्रीवास्तव, सिटी मजिस्ट्रेट हिमांशु गुप्ता, वाणिज्य कर विभाग के उपायुक्त सुरेंद्र सिंह आदि रहे।

सोमवार, मंगलवार, बुधवार व गुरुवार को खुलेंगे

-सुबह 10 बजे से रात्रि 09-00 बजे तक समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सभी मॉल, काम्प्लेक्स आदि एवं समस्त प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं से संबंधित दुकानें, डिपार्टमेंटल स्टोर, समस्त निजी कार्यालय, ट्रांसपोर्ट, ऑटो मोबाइल शोरूम, लिकर शॉप, सभी रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकानें, खाद्य सामग्री की दुकानें, हेयर सैलून तथा ब्यूटी पार्लर आदि खुलेंगे।

- प्रात: 6.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक आवश्यक वस्तुओं से संबंधित किराना-परचून की दुकानें, अनाज-गल्ला मण्डी, सब्जी, फल, दूध, अंडा, मछली-मीट,ब्रेड, बेकरी,मिठाई की दुकानें खुलेंगी, लेकिन केवल रिटेल में बेचने का कार्य होगा, होम डिलीवरी, डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा भी इस अवधि में की जा सकेगी।

शुक्रवार को खुलेंगे

-सुबह 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक आवश्यक वस्तुओं से संबंधित दुकान जैसे किराना-परचून , अनाज-गल्ला मंडी, सब्जी,फल,दूध, अंडा, मछली, मीट,ब्रेड,बेकरी, मिठाई की दुकान खुलेगी और होम डिलीवरी, डोर स्टेप डिलीवरी का कार्य होगा।

- सुबह 10 बजे से रात्रि 9 बजे तक समस्त निजी कार्यालय, ट्रांसपोर्ट, ऑटोमोबाइल शोरूम, लिकर शॉप, सभी रेस्टोरेंट मिठाई की दुकानें तथा मॉल में स्थित रेस्टोरेंट एवं डिपार्टमेंटल स्टोर,खाद्य सामग्री की दुकानें एवं हेयर सैलून और ब्यूटी पार्लर खुलेंगे।

शनिवार एवं रविवार को खुलेंगी

सुबह 6 बजे से 10 बजे तक तथा सायं 5 बजे से 8 बजे तक आवश्यक वस्तुओं से संबंधित दुकानें जैसे किराना-परचून की दुकान, दूध अंडा, मछली, मीट, ब्रेड की दुकान खुलेंगी। इस अवधि में होम डिलीवरी व डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

- सुबह 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक सभी सामानों की होम डिलीवरी व डोर स्टेप डिलीवरी हो सकेगी।

प्रत्येक दिन खुलेंगे

हर समय सभी मेडिकल स्टोर, अस्पताल, क्लीनिक खुलेंगे। पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी व सीएनजी पंप भी खुलेंगे। सब्जी व फलों की सभी मंडियां व दुकानें खुलेंगी।

शनिवार व रविवार साप्ताहिक बंदी

इस दिन भी सब्जी व फलों की सभी मंडियां व दुकानें, मेडिकल स्टोर, अस्पताल, क्लीनिक खुलेंगे। पेट्रोल पंप भी खुलेंगे, लेकिन गैस, सीएनजी पंप नहीं खुलेंगे।

जरूरी जानकारी

- पुल, सड़क, मेट्रो, निजी भवन, सरकारी भवन से जुड़े निर्माण कार्यों पर कोई रोक नहीं रहेगी। हाईवे पर माल वाहक वाहन चलते रहेंगे।

- सभी दुकानों के संचालन में शारीरिक दूरी का पालन खरीदार व दुकानदार को करना होगा व मास्क लगाना होगा।

- सभी दुकानों पर कोविड की जागरुकता से संबंधित हेल्प लाइन , जागरूकता से संबंधी सामग्री का पोस्टर लगाना होगा।

- शहर हो या गांव औद्योगिक इकाइयों में काम होगा, लेकिन कोविड हेल्प-डेस्क स्थापित करनी होगी।

- इस अवधि में समस्त आवश्यक सेवाएं यथा-स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय सेवाएं आवश्यक वस्तुओं की आपूॢत पूर्व की भांति खुले रहेंगे। इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों , कोरोना वॉरियर, स्वच्छता-कर्मी व डोर-स्टोप डिलेवरी से जुड़े व्यक्तियों के आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

- रेलवे तथा राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों का आवागमन पूर्व की भांति यथावत जारी रहेगा। ट्रेनों से आने वाले यात्रियों के आवागमन हेतु यथावश्यक बसों की व्यवस्था परिवहन निगम द्वारा की जायेगी।

- एयरपोर्ट से आने व जाने वाले यात्रियों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

- मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।

- राष्ट्रीय एवं राज्य राज्यमार्गों पर परिवहन जारी रहेगा एवं इनके किनारे स्थित पेट्रोल पंप एवं ढाबे खुले रहेंगे।

- इस अवधि में जिला प्रशासन सफाई एवं स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। सभी अधिकारी एवं कर्मचारी इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे। इनसे संबंधित कार्यालय भी खुले रहेंगे।  


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