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फर्रूखाबाद : पूर्व विदेश मंत्री की पत्नी के खिलाफ जारी गैरजमानती वारंट खारिज

लखनऊ के निरीक्षक रामशंकर यादव ने 10 जून 2017 को कायमगंज कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया था कि मऊदरवाजा थानाक्षेत्र स्थित डा. जाकिर हुसैन ट्रस्ट को दिव्यांगों के उपकरण वितरण के लिए 29 मई 2010 को चार लाख रुपये आवंटित किए गए थे

By Akash DwivediEdited By: Published: Wed, 04 Aug 2021 09:11 PM (IST)Updated: Wed, 04 Aug 2021 09:11 PM (IST)
फर्रूखाबाद : पूर्व विदेश मंत्री की पत्नी के खिलाफ जारी गैरजमानती वारंट खारिज
बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना आदेश सुनाया

फर्रूखाबाद, जेएनएन। डा. जाकिर हुसैन ट्रस्ट की परियोजना निदेशक पूर्व विदेश एवं कानून मंत्री सलमान खुर्शीद की पूर्व विधायक पत्नी लुईस खुर्शीद और सचिव के खिलाफ दिव्यांगों के उपकरण वितरण में घोटाला करने के आरोप में जारी गैरजमानती वारंट सीजेएम कोर्ट ने खारिज कर दिए हैं। आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा की ओर से आरोपपत्र दाखिल होने के बाद दोनों के उपस्थित न होने पर ये गैरजमानती वारंट जारी किए गए थे। मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना आदेश सुनाया।

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आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा लखनऊ के निरीक्षक रामशंकर यादव ने 10 जून 2017 को कायमगंज कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया था कि मऊदरवाजा थानाक्षेत्र स्थित डा. जाकिर हुसैन ट्रस्ट को दिव्यांगों के उपकरण वितरण के लिए 29 मई 2010 को चार लाख रुपये आवंटित किए गए थे। कायमगंज व फर्रुखाबाद क्षेत्र में फर्जी कैंप दर्शाकर रुपयों का घोटाला कर लिया गया। ट्रस्ट की परियोजना निदेशक पूर्व विदेश एवं कानून मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद व सचिव अतहर फारुकी उर्फ अजहर ने 32 लाभार्थियों की फर्जी सूूची दर्शा दी। इस मामले में न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल होने के बाद उच्च न्यायालय में आरोपपत्र के खिलाफ याचिका दायर की गई, जिसमें विभिन्न तिथियों में कई आदेश पारित हुए। सीजेएम न्यायालय ने दोनों आरोपितों के उपस्थित न होने पर 20 जुलाई 2020 को गैरजमानती वारंट जारी कर संबंधित थाना पुलिस को तामील कराने के आदेश जारी कर दिए थे।

बचाव पक्ष की ओर से पूर्व जिला शासकीय अधिवक्ता शैलेंद्र singh चौहान व आदिल कामरान ने सीजेएम न्यायालय में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि संबंधित मामले में सर्वोच्च न्यायालय में याचिका विचाराधीन है। याचिका का निस्तारण होने तक गैरजमानती वारंट पर रोक लगाई जाए। इस पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रवीण कुमार त्यागी ने गैरजमानती वारंट निरस्त करते हुए संबंधित थाना पुलिस को वारंट न्यायालय में जमा करने के आदेश दिए हैं। पूर्व जिला शासकीय अधिवक्ता शैलेंद्र singhचौहान ने बताया कि लुईस खुर्शीद व अतहर के खिलाफ जारी किए गए गैरजमानती वारंट निरस्त कर दिए गए हैं।


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