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मॉल, दुकानें व उद्योग कोविड नियमों संग पूरी क्षमता से खुलेंगे, उद्योगों पर लागू नहीं रात्रि कर्फ्यू

शासन से सरकारी व निजी दफ्तरों में पचास फीसद उपस्थिति रखने के आदेश दिए हैं। हालांकि कानपुर शहर में रात्रि कर्फ्यू लागू कर दिया गया है लेकिन मेट्रो पुल व सड़क आदि निर्माण कार्य रात में भी चलते रहेंगे।

By Abhishek AgnihotriEdited By: Published: Sun, 11 Apr 2021 09:53 AM (IST)Updated: Sun, 11 Apr 2021 09:53 AM (IST)
मॉल, दुकानें व उद्योग कोविड नियमों संग पूरी क्षमता से खुलेंगे, उद्योगों पर लागू नहीं रात्रि कर्फ्यू
कानपुर में रात्रि कर्फ्यू लागू कर दिया गया है।

कानपुर, जेएनएन। शासन ने निजी दफ्तरों और सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति 50 फीसद रखने के लिए कहा है। इस आदेश को बीपीओ सेक्टर, आउटसोर्सिंग कंपनियों, टेलीकॉम समेत विभिन्न श्रेणी के निजी कंपनियों और सरकारी दफ्तरों में लागू कराने पर सोमवार से जोर दिया जाएगा। शॉपिंग मॉल, शोरूम, दुकानें और औद्योगिक इकाइयां कर्मचारियों की पूरी क्षमता के साथ शारीरिक दूरी के नियमों के साथ संचालित होंगी। कर्मचारियों की संख्या को लेकर फिलहाल शॉपिंग मॉल, दुकानों और औद्योगिक इकाइयों के संबंध में कोई आर्डर जारी नहीं किया गया है।

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शासन ने कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए रोटेशन प्रणाली के तहत कर्मचारियों को दफ्तर बुलाने के लिए कहा है। शासनादेश में दुकान , कारखाना आदि का कोई उल्लेख नहीं है। कारोबारियों और उद्यमियों से सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनर रखने को कहा गया है। सभी तरह के उद्योगों पर नाइट कफ्र्यू का आदेश लागू नहीं होगा। आवश्यक सेवाएं सुविधाएं नाइट कफ्र्यू में मिलती रहेंगी। आवश्यक सेवा के दायरे में न आने वाले प्रतिष्ठानों व कारोबार को रात 10 बजे के पहले बंद करना होगा। ऐसे प्रतिष्ठान सुबह छह बजे के बाद ही खुलेंगे। आयुक्त उद्योग एसपी यादव का कहना है कि जो लोग प्रोटोकॉल का पालन नहीं करेंगे उन पर कार्रवाई होगी।

रात में भी होते रहेंगे निर्माण कार्य

भवन निर्माण, मेट्रो प्रोजेक्ट, पुल, सड़क निर्माण समेत समस्त निर्माण कार्य रात में भी होते रहेंगे। वहां भी श्रमिकों की संख्या को लेकर शासन स्तर से अभी कोई आर्डर जारी नहीं किया गया है। रात्रि के समय वहां निर्माण सामग्री भी आती रहेगी। पुलिस निर्माण सामग्री लेकर आने वाले वाहनों को नहीं रोकेगी।


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