Night Curfew In Farrukhabad: जिले में संक्रमितों का आंकड़ा 500 पार, आज रात से लागू होगा नाइट कर्फ्यू
Night Curfew In Farrukhabad जनपद में संक्रमितों की संख्या 528 होने पर जिलाधिकारी ने आगामी 30 अप्रैल तक नगर क्षेत्र में रात्रि नौ बजे से सुबह छह बजे तक कर्फ्यू लगाए जाने के आदेश जारी कर दिए हैं।
फर्रुखाबाद, जेएनएन। Night Curfew In Farrukhabad जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या का आंकड़ा 500 पार होते ही जिलाधिकारी ने फर्रुखाबाद शहर में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है। जारी आदेश में रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक कर्फ्यू रहेगा। आदेश जारी होते ही पुलिस ने 8.30 बजे से ही बाजारों में एनाउंस कर दुकानदारों को नौ बजे से पहले दुकानें बंद करने का फरमान जारी कर दिया। बेवजह घूमते मिलने पर कार्रवाई होने की चेतावनी दी गई है।
गुरुवार को जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने अपने आदेश में कहा कि रात नौ से सुबह छह बजे तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी। इस दौरान आवागमन नहीं हो सकेगा। फर्रुखाबाद नगर पालिका परिषद क्षेत्र में कोई व्यक्ति सड़क पर नहीं निकलेगा और न ही वाहन चलेंगे। राज्य एवं राजकीय मार्गों पर परिवहन व आवश्यक वस्तुओं को लाने ले जाने में छूट रहेगी। रात में ड्यूटी करने वाले सरकारी व अर्धसरकारी कर्मचारियों के आने-जाने में छूट रहेगी। संबंधित विभागाध्यक्ष उन्हें इस संबंध में परिचयपत्र एवं पास जारी करेंगे। रेलवे स्टेशन व बस स्टेशन पर आवागमन प्रतिबंधित नहीं होगा, लेकिन यात्रियों को टिकट दिखानी होगी। संबंधित विभाग सफाई व्यवस्था व सैनिटाइजेशन पर विशेष ध्यान रखेंगे। बड़े पुल, सड़कें, ओवरब्रिज के निर्माण के अलावा लोकनिर्माण विभाग व अन्य राजकीय कार्यदायी संस्थाओं की ओर से चल रहे निर्माण कार्य जारी रहेंगे। मंडी में होने वाला व्यापार पूर्व निर्धारित निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। औद्योगिक कारखाने एवं अन्य प्रतिष्ठान कोविड-19 के प्रोटोकाल का कठोरता से पालन करते हुए चलते रहेंगे। परिचयपत्र दिखाने पर उन्हें आवागमन से नहीं रोका जाएगा। रात्रि कर्फ्यू का यह आदेश 15 से 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। परिस्थितियों के आधार पर इस आदेश पर पुनर्विचार किया जाएगा। आदेश जारी होते ही पुलिस देर शाम सड़क पर आ गई और दुकानदारों को रात नौ बजे से पहले दुकानें बंद कर घर जाने की हिदायत दी।