कामर्शियल डीएल का रिन्यूवल कराना है तो जरूर पढ़ें ये खबर, आरटीओ में बदले नवीनीकरण के नियम
कामर्शियल डीएल के एक्सपायर हो जाने पर आवेदक को नवीनीकरण के लिए अब रिफ्रेशर कोर्स करना जरूरी होगा। इसके लिए कानपुर में विकास नगर स्थित माडल ड्राइविंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में प्रशिक्षण होगा यह व्यवस्था बदलाव के साथ दोबारा शुरू की गई है।
कानपुर, जेएनएन। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की व्यवस्था में बदलाव के साथ अब कामर्शियल डीएल के नवीनीकरण की प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है। अब एक्सपायर हो चुके कामर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदक को रिफ्रेशर कोर्स करना होगा। कानपुर शहर में इसके लिए विकास नगर स्थित माडल ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में तीन दिन का प्रशिक्षण लेना होगा। यहां से रिफ्रेशर कोर्स का प्रमाण पत्र मिलने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण हो सकेगा।
कामर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय में रिफ्रेशर कोर्स करना अनिवार्य था। इसके लिए लाइसेंस धारकों को 826 रुपये फीस जमा करनी होती थी। इसके बाद विकास नगर स्थित माडल ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में तीन दिन का प्रशिक्षण लेना पड़ता था। रिफ्रेशर कोर्स को लेकर ट्रांसपोर्टर कुछ महीने पहले तत्कालीन आरटीओ संजय सिंह से मिले थे। उन्होंने कहा था कि प्रदेश में सिर्फ शहर में ही रिफ्रेशर कोर्स होता है।
इससे कामर्शियल वाहन चालकों को फीस जमा करने के साथ तीन दिन का समय भी देना पड़ता है। इससे उनको नुकसान होता है। इस पर आरटीओ ने यह व्यवस्था समाप्त कर दी थी। अब उन कामर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस धारकों को रिफ्रेशर करना होगा जिनका लाइसेंस जिनका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है। ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने की तिथि से एक महीना बाद तक बिना रिफ्रेशर कोर्स के उनका नवीनीकरण कराया जा सकता है।
-जिनके कामर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो चुके हैं, उन्होंने समय बीतने के बाद भी उनका नवीनीकरण नहीं कराया तो रिफ्रेशर कोर्स करना होगा। अन्य लाइसेंस धारकों को रिफ्रेशर कोर्स करने की जरूरत नहीं हैा। -राजेश सिंह, आरटीओ, प्रशासन