NGT ने महोबा के क्रशरों पर लगाया साढ़े छह करोड़ से अधिक का जुर्माना, प्रदूषण की अनदेखी पर लिया फैसला
NGT Imposes Fine राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व जिला प्रशासन की ओर से 10 वर्षों तक मानकों की अनदेखी कर संचालित रहे क्रशर प्लांटों की निगरानी न कर पाने के लिए भी फटकार लगाई है। जुर्माने की राशि वसूलने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आदेशित किया गया है।
महोबा, जेएनएन। NGT Imposes Fine वायु प्रदूषण नियंत्रण के मानकों की अनदेखी कर संचालित कबरई की छह क्रशरों पर एनजीटी ने करीब साढ़े छह करोड़ से अधिक का जुर्माना लगाया है। मामले में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और जिला प्रशासन को भी मामले दोषी माना। कहा गया कि इस तरह से मानकों की अनदेखी कर क्रशर संचालित थे, लेकिन उनकी ओर से कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया। एनजीटी की ओर से की गई कार्रवाई के बाद डीएम ने सभी छह क्रशरों की एनओसी निरस्त करने के आदेश दिए हैं।
आठ जून को राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के न्यायाधीश आदर्श कुमार गोयल, सुधीर अग्रवाल,एम सत्यनारायणन व बृजेश सेठी की पीठ ने महोबा जनपद के गंज व डहर्रा स्थित क्रशर आरबी एसोसिएट्स, कृष्णा ग्रेनाइट, अरिहंत ग्रेनाइट, मां शारदा ग्रेनाइट और पारष ग्रेनाइट, जय मां गंगोत्री को 10 वर्षों तक वायु प्रदूषण नियंत्रण के नियमों की अनदेखी कर संचालित किए जाने का दोषी माना है। दिसंबर 2019 में इन छह क्रशरों के खिलाफ राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में मामला दर्ज हुआ था। सुनवाई के दौरान क्रशर संचालकों की ओर से कई वर्षों से उनके क्रशर प्लांट बंद होने की दलील दी गई थी ।
इस तरह लगाया गया जुर्माना: प्राधिकरण पीठ ने सभी छह क्रशरों में से प्रत्येक पर 6250 रुपये प्रति दिन की दर से पांच वर्षों का 11,406,250 (एक करोड़ 14 लाख छह हजार दो सौ पचास) रुपयों का जुर्माना लगाया है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व जिला प्रशासन की ओर से 10 वर्षों तक मानकों की अनदेखी कर संचालित रहे क्रशर प्लांटों की निगरानी न कर पाने के लिए भी फटकार लगाई है। जुर्माने की राशि वसूलने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व जिलाधिकारी महोबा को आदेशित किया गया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी घनश्याम ने बताया कि एनजीटी का आदेश मिला है, संबंधित क्रशर संचालकों को नोटिस भेजी जा रही है।
इनका ये है कहना: डीएम सत्येंद्र कुमार ने बताया कि मामला पुराना है, एनजीटी ने जो जुर्माना लगाया है उसकी वसूली के निर्देश दिए गए हैं, साथ ही इन छह क्रशरों की एनओसी निरस्त करने के भी निर्देश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिए गए हैं।
इन पर जुर्माना
- कृष्णा ग्रेनाइट पर 1734 दिन का एक करोड़ आठ लाख 37 हजार रुपये जुर्माना।
- आरबी एसोसिएट पर 1707 दिन का एक करोड़ छह लाख 68 हजार 750 रुपये जुर्माना।
- अरिहंत ग्रेनाइट- पर 1707 दिन का एक करोड़ छह लाख 68 हजार 750 रुपये जुर्माना।
- मां शारदा ग्रेनाइट पर 1707 दिन का एक करोड़ छह लाख 68 हजार 750 रुपये जुर्माना।
- पारष ग्रेनाइट- पर 1707 दिन का एक करोड़ छह लाख 68 हजार 750 रुपये जुर्माना।
- जय मां गंगोत्री ग्रेनाइट पर 1707 दिन का एक करोड़ छह लाख 68 हजार 750 रुपये जुर्माना।