Mahoba Murder Case: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आरोपित एसपी की एक और अग्रिम जमानत याचिका को किया नामंजूर
लखनऊ कोर्ट द्वारा आरोपित निलंबित एसपी को पहले ही भगोड़ा घोषित कर कुर्क की कार्रवाई के आदेश दिए जा चुके हैं। महोबा पुलिस अधीक्षक द्वारा बीते रविवार को उस पर 25000 का इनाम भी घोषित किया जा चुका है।
कानपुर, जेएनएन। क्रशर कारोबारी मौत प्रकरण में आरोपित एसपी अभी भी पुलिस गिरफ्त से दूर है। भ्रष्टाचार मामले में मणिलाल पाटीदार की अग्रिम जमानत याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी। लखनऊ की भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट से पहले ही अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो चुकी है।
जबरिया वसूली की शिकायत मिली सत्य
बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे में सप्लाई करने वाले पीपी पांडेय ग्रुप ने शासन से जुलाई माह में तत्कालीन एसपी मणिलाल के खिलाफ उनके ट्रकों से जबरिया वसूली की शिकायत की थी। जो शासन द्वारा कराई गई जांच में सत्य पाई गई थी। नौ सितंबर को भ्रष्टाचार के मामले में प्रदेश गृह मंत्रालय ने पूर्व एसपी व खरेला व खन्ना थानाध्यक्षो को निलंबित कर दिया था। 10 सितंबर को कंपनी के मैनेजर ने पूर्व एसपी तथा दोनों थाना प्रभारी के खिलाफ महोबा कोतवाली में विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था।
उच्च न्यायालय ने सुनवाई से पहले खारिज की याचिका
लखनऊ भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट द्वारा पूर्व एसपी मणिलाल पाटीदार द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद आरोपी द्वारा जमानत मांगी गई थी। जिस पर इसे गुुरुवार को खारिज कर दिया गया। लखनऊ कोर्ट द्वारा आरोपित निलंबित एसपी को पहले ही भगोड़ा घोषित कर कुर्क की कार्रवाई के आदेश दिए जा चुके हैं। महोबा पुलिस अधीक्षक द्वारा बीते रविवार को उस पर 25000 का इनाम भी घोषित किया जा चुका है।