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Mahoba Case : फरार निलंबित आइपीएस मणिलाल पाटीदार की कुर्की की प्रक्रिया शुरू

कोर्ट के आदेश की अवमानना का मुकदमा महोबा सदर कोतवाली में 23 जुलाई को दर्ज कराया था। आरोपित की तलाश के लिए जांच अधिकारी सीओ टीम के साथ चार दिन पहले महोबा से आरोपित के निवास ग्राम व पोस्ट सरौंदा थाना संगवाड़ा डूंगरपुर राजस्थान गए थे

By Akash DwivediEdited By: Published: Mon, 06 Sep 2021 08:37 PM (IST)Updated: Mon, 06 Sep 2021 08:37 PM (IST)
Mahoba Case : फरार निलंबित आइपीएस मणिलाल पाटीदार की कुर्की की प्रक्रिया शुरू
आरोपित फरार आइपीएस मणिलाल पाटीदार, फाइल फोटो (पुलिस सेल)

महोबा, जेएनएन। क्रशर कारोबारी इंद्रकांत मौत प्रकरण और भ्रष्टाचार मामले में आरोपित फरार निलंबित आइपीएस मणिलाल पाटीदार की कुर्की की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सोमवार को महोबा पुलिस ने गांव व पोस्ट सरौंदा थाना संगवाड़ा डूंगरपुर राजस्थान जाकर उसके आवास के बाहर धारा-82 (फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा) का नोटिस चस्पा किया। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम लखनऊ कोर्ट ने यह नोटिस जारी किया है। आरोपित के हाजिर न होने पर कोर्ट का आदेश मिलते ही अब धारा-83 के तहत कुर्की की कार्रवाई होगी।

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दिवंगत क्रशर कारोबारी ने पिछले साल सात सितंबर को तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार और कबरई के तत्कालीन एसओ देवेंद्र शुक्ला पर वसूली का आरोप लगाया था। उनसे जान को खतरा बताते हुए आडियो, वीडियो वायरल किए थे। मुख्यमंत्री को भी प्रार्थनापत्र भेजे थे। दूसरे दिन आठ सितंबर इंद्रकांत गोली लगने से कार में घायल मिले थे। 13 सितंबर को कानपुर के एक अस्पताल में उनकी मौत हो गई थी। उनके भाई रविकांत त्रिपाठी ने पूर्व एसपी व एसओ सहित चार लोगों पर कबरई थाने में मुकदमा कराया था। बाद में एसआइटी जांच में सिपाही अरुण यादव का नाम भी जोड़ा गया था। इधर, एक लाख के इनामी भगोड़ा घोषित आइपीएस मणिलाल पर बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के ट्रांसपोर्टर पीपी पांडेय ने 10 सितंबर 2020 को महोबा कोतवाली में भ्रष्टाचार का मुकदमा लिखाया था। इससे पहले ट्रांसपोर्टर ने इस मामले की जुलाई 2020 में मुख्यमंत्री से भी शिकायत की थी। आरोप था कि आरोपित आइपीएस ने खरेला और खन्ना थाने की पुलिस से एक्सप्रेस वे निर्माण कार्य में लगे ट्रकों से वसूली कराई थी। ट्रकों से हर माह दो लाख रुपये की मांग थी। इस मामले में खरेला पुलिस ने पांच ट्रक सीज किए थे। इस मामले की जांच तेजबहादुर ङ्क्षसह क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ महोबा को सौंपी गई थी। मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कोर्ट लखनऊ ने बीती 21 जून को सीआरपीसी की धारा 82 के तहत आदेश जारी किया था।

हाजिर न होने पर विवेचना अधिकारी ने आरोपित के खिलाफ कोर्ट के आदेश की अवमानना का मुकदमा महोबा सदर कोतवाली में 23 जुलाई को दर्ज कराया था। आरोपित की तलाश के लिए जांच अधिकारी सीओ टीम के साथ चार दिन पहले महोबा से आरोपित के निवास ग्राम व पोस्ट सरौंदा थाना संगवाड़ा डूंगरपुर राजस्थान गए थे। वहां आरोपित के आवास के बाहर कोर्ट का नोटिस चस्पा किया। सीओ ने बताया कि आरोपित के बारे में स्वजन से पूछताछ की गई। बताया कि अब कोर्ट के आदेश पर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए प्रार्थनापत्र दिया जा चुका है।


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