Love Jihad In UP: महोबा में दो वर्ष बाद किशोरी को मिला न्याय, अभियुक्त को भुगतना होगा आजीवन कारावास
Love Jihad In UP मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम संतोष कुमार यादव ने अपना फैसला सुनाया। विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि अभियुक्त को दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में आजीवन कारावास व 35 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
महोबा, जेएनएन। Love Jihad In UP दूसरे धर्म की किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले युवक को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। दो साल पहले के इस मामले को विशेष लोक अभियोजक लव जिहाद बता रहे हैैं लेकिन उस वक्त कानून न होने की वजह से यह धारा नहीं लगी थी।
ये है पूरा मामला: विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि कोतवाली चरखारी के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 17 अगस्त 2019 को मुकदमा दर्ज कराकर बताया था कि उनकी 15 वर्षीय पुत्री को 12 अगस्त की रात करीब 11 बजे अजीज पुत्र जंगशेर, अरसीद खान पुत्र शमशेर खान व अंकित खान निवासीगण ढकल तहसील नरवाना जिला जींद हरियाणा बहला-फुसलाकर भगा ले गए है। अजीज खान फोन पर पुत्री को पहले भी धमका रहा था। अजीज को कई बार समझाया लेकिन वह नहीं माना। आरोप लगाया कि रात में कार से अजीज और उसके साथी पुत्री को भगा ले गए। पुलिस ने अजीज, अरशीद व अंकित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया। इसके बाद पुलिस ने पुत्री को ढूंढ़कर बयान कराए। अजीज खान को इस मामले का दोषी पाया गया और शेष दो आरोपितों को विवेचना में ही अलग कर चार्जशीट दाखिल की गई। सात सितंबर 2019 को अजीज के विरुद्ध दुष्कर्म व अन्य धाराएं बढ़ाई गईं। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो अधिनियम संतोष कुमार यादव की अदालत में हुई। विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि अजीज को दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में उम्रकैद व 35 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। उसे 20 साल तक सश्रम कारावास व शेष अवधि में साधारण कारावास भुगतना होगा।