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Kanpur Lockdown News: जानिए- कानपुर में कब से कब तक का है लॉकडाउन, क्या खुलेगा क्या रहेगा बंद

Lockdown In Kanpur News दूध ब्रेड आसानी से मिलेगा और गलियों में घूमकर ठेले वाले सब्जी बेच सकते हैं माल ढोने वाले वाहनों पर रोक नहीं है।

By Abhishek AgnihotriEdited By: Published: Sat, 11 Jul 2020 12:39 PM (IST)Updated: Sat, 11 Jul 2020 01:34 PM (IST)
Kanpur Lockdown News: जानिए- कानपुर में कब से कब तक का है लॉकडाउन, क्या खुलेगा क्या रहेगा बंद
Kanpur Lockdown News: जानिए- कानपुर में कब से कब तक का है लॉकडाउन, क्या खुलेगा क्या रहेगा बंद

कानपुर, जेएनएन। लॉकडाउन शुक्रवार रात 10 बजे से शुरू हो गया और 13 जुलाई की सुबह पांच बजे तक रहेगा। इस दौरान बाजार बंद रहेंगे, लेकिन दवा, दूध, ब्रेड, सब्जी और किराना की दुकानें खुली रहेंगी। हॉट स्पॉट क्षेत्रों को छोड़कर सभी औद्योगिक इकाइयों और कारखानों में काम होगा। हॉट स्पॉट क्षेत्र में किराना, दूध, ब्रेड व सब्जी की दुकानें, मेडिकल स्टोर भी बंद रहेंगे। सवारी वाहन भी नहीं चलेंगे। सब्जी विक्रेता गलियों में घूमकर सब्जी बेच सकेंगे। दूधियों को भी नहीं रोका जाएगा।

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सभी औद्योगिक इकाइयां खुलेंगी : मुख्य सचिव ने नया आदेश जारी कर शहर और गांव की सभी औद्योगिक इकाइयों को खोलने का आदेश दिया है। इकाइयों में शारीरिक दूरी का पालन करना होगा।

बंद रहेंगे आटो, टेंपो, ई-रिक्शा : आटो, टेंपो, ई रिक्शा, रिक्शा, बस आदि यात्री वाहन बंद रहेंगे। ट्रेनों का संचालन होगा। ऐसे में वहां से आने वालों को स्टेशन पर ही रोडवेज की बस मिलेगी। स्टेशन और एयरपोर्ट जाने वाले लोग अपने वाहन से आ-जा सकेंगे। रोकने पर वे टिकट दिखाकर जा सकेंगे।

गल्ला मंडी व हाट बंद रहेंगी : नौबस्ता गल्ला, मंडी, उत्तरीपूरा, घाटमपुर समेत सभी गल्ला मंडियों को बंद रखा गया है। इसी तरह गांव व शहर में खुलने वाली हॉट भी बंद रहेंगी। साप्ताहिक बाजार भी नहीं लगेंगे।

पहचान पत्र आवश्यक : आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय व औद्योगिक इकाइयों के मालिक, मैनेजर व कर्मचारियों के पहचान पत्र को ही ड्यूटी पास के रूप में मान्यता दी गई है। कहीं रोके जाने पर परिचय पत्र दिखा सकते हैं। औद्योगिक इकाइयों के मालिक, मैनेजर अपने वाहन से दफ्तर आ जा सकेंगे।

हाईवे पर चलते रहेंगे वाहन : हाईवे पर वाहनों के आवागमन पर किसी तरह की रोक नहीं है। शहर हो या हाईवे मालवाहक वाहन भी चलते रहेंगे। हाईवे के किनारे के पेट्रोल पंप, ढाबा आदि खुले रहेंगे।

निर्माण कार्य जारी रहेंगे : भवन के निर्माण कार्यों पर रोक नहीं रहेगी। सीओडी पुल, झकरकटी पुल, झाड़ीबाबा पड़ाव पुल, अर्मापुर नहर पुल हो या मेट्रो का काम, सड़कों का निर्माण कार्य जारी रहेंगे।

मास्क न लगाने पर जुर्माना : दूध, ब्रेड, सब्जी व किराना की दुकान के कारोबारी, वहां काम करने वाले कर्मचारियों को मास्क लगाना होगा। यही नहीं आवश्यक सामान लेने जा रहे लोगों को भी मास्क लगाना अनिवार्य होगा। मास्क न लगाने पर 500 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा।

सोमवार को खुलेगा थोक दवा बाजार : बिरहाना रोड स्थित थोक दवा बाजार शनिवार और रविवार को बंद रहेगा। सोमवार को सुबह पांच बजे के बाद थोक दवा बाजार खुलेगा। दि दवा व्यापार मंडल के महामंत्री नंद किशोर ओझा ने बताया सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जाएगा।

नर्सिंग होम खुलेंगे : नॄसग होम व अस्पताल खुले रहेंगे है। एंबुलेंस चाहे सरकारी हो या प्राइवेट सब चलेंगी। चिकित्सक, नर्स व अन्य स्वास्थ्यकर्मी अपने परिचय पत्र के साथ आ जा सकेंगे।

दफ्तर बंद रहेंगे : सरकारी व निजी सभी तरह के दफ्तर बंद रहेंगे। सिर्फ वहीं कार्यालय खुलेंगे जहां कोरोना से जुड़े कार्य हो रहे हैं। जैसे नगर निगम द्वारा सैनिटाइजेशन का कार्य हो रहा है, यहां कर्मचारियों आ सकेंगे।

पार्क बंद रहेंगे : पार्क बंद रहेंगे। जिम, सिनेमा हॉल, थिएटर तो पहले से ही बंद चल रहे हैं। मंदिरों में भी 31 जुलाई तक बंदी है।

अफसरों ने कही ये बात

  • लॉकडाउन के नियमों का पालन होगा। जो नहीं मानेंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। मास्क पहनना अनिवार्य होगा। जो नहीं मास्क नहीं पहनेंगे उनके खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा। -डॉ. ब्रह्मदेव राम तिवारी, डीएम
  • हॉट स्पॉट को छोड़कर सभी जगहों में स्थापित औद्योगिक इकाइयां व कारखानों में काम होगा। मुख्य सचिव शनिवार आदेश के संबंध में उद्यमियों को अवगत करा दिया गया है। -सर्वेश्वर शुक्ला, उपायुक्त उद्योग

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