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लिव-इन में रह रहे प्रेमी युगल को हत्या के 18 साल बाद मिला न्याय, आरोपितों को उम्रकैद की सजा

कानपुर देहात का मामला। 28 जुलाई 2003 की रात शिवराजपुर थाना क्षेत्र के बिरहान गांव निवासी फूलचंद्र व उसके साथ पत्नी की तरह रहने वाली मुन्नी लाल की बांके से काटकर हत्या कर दी गई थी। घटना में फूलचंद्र के भाई रामप्रकाश ने मुकदमा दर्ज कराया था।

By Shaswat GuptaEdited By: Published: Wed, 10 Mar 2021 10:23 PM (IST)Updated: Wed, 10 Mar 2021 10:23 PM (IST)
लिव-इन में रह रहे प्रेमी युगल को हत्या के 18 साल बाद मिला न्याय, आरोपितों को उम्रकैद की सजा
कोर्ट के आदेश से संंबंधित सांकेतिक तस्वीर।

कानपुर देहात, जेएनएन। शिवराजपुर थाना क्षेत्र में करीब 18 साल पहले प्रेमी युगल की निर्मम हत्या कर दी गई थी। ये दोनों लिव-इन-रिलेशनशिप में रह रहे थे। घटना में दिवंगत व्यक्ति के भाई ने पड़ोसी गांव के तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसकी सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय कोर्ट संख्या 2 (विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी) में चल रही थी। मामले में विशेष न्यायाधीश ने दो अभियुक्तों को दोष सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जबकि एक आरोपित को दोष मुक्त कर दिया है।

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ये है पूरा मामला

28 जुलाई 2003 की रात शिवराजपुर थाना क्षेत्र के बिरहान गांव निवासी फूलचंद्र व उसके साथ पत्नी की तरह रहने वाली मुन्नी लाल की बांके से काटकर हत्या कर दी गई थी। घटना में फूलचंद्र के भाई रामप्रकाश ने मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस को दी तहरीर में वादी रामप्रकाश ने बताया था कि भाई गांव के बाहर ग्राम समाज की भूमि पर रह रहे थे। पड़ोस के ईशपुर गांव निवासी सगे भाई गिरीश कटियार उर्फ पप्पू, सुरेश कटियार के साथ ही सुभाष कटियार ने बांके से उनकी हत्या कर दी थी। यह लोग जमीन पर कब्जा करना चाहते थे और इस कारण से घटना को अंजाम दिया। गिरीश कटियार उर्फ पप्पू को रिमांड पर लिया था। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय द्वितीय विशेष न्यायाधीश अखिलेश पाठक की कोर्ट में चल रही थी।

बुधवार को मामले में ...

अभियोजन पक्ष की ओर से पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक डॉ. एसपी मिश्रा व डॉ. मुस्कान दीक्षित के साथ ही नौ गवाहों के बयान दर्ज किए गए। न्यायालय ने बचाव पक्ष के साथ ही अभियोजन पक्ष से कृष्ण कुमार शुक्ल व नागेश दीक्षित को सुना था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुभाष कटियार को दोष मुक्त कर दिया। वहीं गिरीश कटियार उर्फ पप्पू व सुरेश कटियार को दोष सिद्ध करते हुए न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड न अदा करने पर अभियुक्त को एक साल का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी नागेश दीक्षित ने बताया कि अभियुक्त गिरीश कटियार व सुरेश कटियार सगे भाई हैं। दोनों को आजीवन कारावास के साथ ही 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है।


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