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Lockdown-3.0: हॉटस्पॉट क्षेत्र से बाहर जरूरी दुकानें खोलने की अनुमति, सशर्त चलेंगे उद्योग

कानपुर के जिलाधिकारी ने लॉकडाउन में रियायत के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं।

By Abhishek AgnihotriEdited By: Published: Tue, 05 May 2020 04:41 PM (IST)Updated: Tue, 05 May 2020 04:41 PM (IST)
Lockdown-3.0: हॉटस्पॉट क्षेत्र से बाहर जरूरी दुकानें खोलने की अनुमति, सशर्त चलेंगे उद्योग
Lockdown-3.0: हॉटस्पॉट क्षेत्र से बाहर जरूरी दुकानें खोलने की अनुमति, सशर्त चलेंगे उद्योग

कानपुर, जेएनएन। लॉकडाउन में रेड जोन में शामिल शहर में जिलाधिकारी ने सशर्त औद्योगिक इकाई संचालन और हाॅटस्पॉट क्षेत्र के बाहर नियमों के पालन के साथ कुछ जरूरी दुकानें खोलने की अनुमित दी है। मंगलवार को खास दुकानें तो खुली नजर नहीं आईं लेकिन औद्योगिक क्षेत्र की गतिविधियां शुरू हो गईं। कस्बाई व ग्रामीण इलाकों में मंगलावार को कुछ दुकानें खुलीं और खरीदार पर फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पहुंचे।

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गहन मंथन के बाद डीएम डॉ. ब्रह्मदेव तिवारी ने सोमवार रात करीब एक बजे उद्योगों के संचालन को सशर्त हरी झंडी दी। साथ ही हॉटस्पॉट और बफर जोन में कोई भी आर्थिक गतिविधि नहीं होगी। वहां अगर कोई इकाई होगी तो नहीं चलेगी। हॉटस्पॉट और बफर जोन से बाहर कुछ जरूरी दुकानों को खेलने की अनुमित भी दी है। डीएम के आदेश के बाद पनकी, दादानगर, फजलगंज, रूमा, चकेरी आदि औद्योगिक क्षेत्रों में मंगलवार को गतिविधियां शुरू हुईं।

जानें-किसे दी गई अनुमित

आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन की इकाई दवा, चिकित्सकीय उपकरण, आईटी हार्डवेयर व पैकेजिंग मैटेरियल से संबंधित इकाइयों व इनके कच्चे मालव सप्लाई चेन से संबंधित समस्त इकाइयों , कृषि एवं कृषि कार्य से सबंधित समस्त इकाइयां व प्रतिष्ठान संचालित होंगे। हॉटस्पॉट क्षेत्र के बाहर राज्य सरकार व भारत सरकार की समस्त राष्ट्रीय महत्व की निर्माण परियोजनाएं भी शुरू होंगी। समस्त प्रकार की वस्तुओं के लॉजिस्टिक्स एवं परिवहन की अनुमति भी मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों की समस्त औद्योगिक व निर्माण गतिविधियां संचालित होंगी।

उद्योगों में पालन करने होंगे ये नियम

औद्योगिक इकाई का परिसर पूरी तरह से कीटाणु रहित होना चाहिए। सैनिटाइजेशन का कार्य नियमित होना चाहिए। ऐसे प्रतिष्ठान जहां 50 से अधिक श्रमिक हों को सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के स्थान 50 प्रतिशत यात्री क्षमता के साथ विशेष परिवहन की व्यवस्था की जाएगी। परिसर में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों व मशीनरी को अनिवार्य रूप से सैनिटाइज किया जाए। लोगों की थर्मल स्कीनिंग अनिवार्य हो और कामयों व श्रमिकों के लिए चिकित्सा बीमा अनिवार्य किया जाएगा। सभी कामकों को अनिवार्य रूप से मास्क उपलब्ध कराया जाएगा। कार्य स्थलों पर दो पारियों के बीच एकघंटे का अंतर होगा और सामाजिक दूरी को सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों द्वारा दोपहर के भोजन को पृथक किया जाएगा। दो या चार से अधिक व्यक्तियों को लिफ्ट के उपयोग की अनुमति नहीं होगी। किसी भी व्यक्ति को कार्य स्थल पर जाने के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउन लोड करना अनिवार्य होगा।

दुकानों के लिए ये आदेश

  • एकल दुकानें (एक स्थान पर एक ही दुकान), कालोनी के अन्दर की दुकानें और आवासीय परिसर की दुकानों के प्रात: 10 बजे से सायं 5 बजे तक खुलने की अनुमति होगी।
  • शहरी क्षेत्रों में नगर निगम और नगर पालिकाओं की सीमा के अन्दर समस्त मॉल, मार्केट काम्प्लेक्स एवं मार्केट बंद रहेंगे। यद्यपि आवश्यक वस्तुओं की बिक्री से संबंधित दुकानों को मार्केट, मार्केट काम्प्लेक्स में खुलने की अनुमति प्रात: 10 बजे से सायं पांच बजे तक होगी।
  • किराना, गलला आदि की थोक बिकी की सेवाएं सुबह 7 बजे से 12 बजे मध्यान्ह तक खुलेंगी।
  • गाड़ी वाहन मरम्मत, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर प्लम्बर आदि की सेवाएं एवं कम्प्यूटर हार्डवेयर, साफ्टवेयर प्रत्यादि की सेवाएं, स्कूल की पुस्तकें व स्टेशनरी की दुकानें, इलेक्टिकल, भवन निर्माण से संबंधित वेयरहाउस, एकल दुकानें, मौरंग बालू की मंडी प्रात: 7 बजे से सायं 5 बजे खुली रहेंगी।
  • ई-कामर्स सेवाओं की केवल आवश्यक वस्तुओं के संबंध में अनुमति होगी।

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