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केडीए ने कटरी में अवैध कब्जों से मुक्त कराई 25 एकड़ जमीन

कटरी के गांवों में अवैध रूप से चल रहे प्लाटिग

By JagranEdited By: Published: Fri, 03 Dec 2021 01:22 AM (IST)Updated: Fri, 03 Dec 2021 01:22 AM (IST)
केडीए ने कटरी में अवैध कब्जों से मुक्त कराई 25 एकड़ जमीन
केडीए ने कटरी में अवैध कब्जों से मुक्त कराई 25 एकड़ जमीन

जागरण संवाददाता, कानपुर : कटरी के गांवों में अवैध रूप से चल रहे प्लाटिग के कारोबार पर गुरुवार को केडीए का बुलडोजर चल गया। कटरी के कई अलग-अलग हिस्सों में जमीनों पर अवैध कब्जे कर प्लाटिग की जा रही थी। केडीए उपाध्यक्ष अरविद सिंह को लगातार शिकायत मिल रही थी। केडीए के प्रवर्तन दस्ते ने करीब 25 एकड़ जमीन मुक्त कराते हुए सड़क, नाली, सीवर, बिजली के खंभे, भूखंडों की बाउंड्री को ध्वस्त कर दिया गया। मुक्त करा गई जमीन करीब आठ करोड़ रुपये की है। बड़ा क्षेत्र देखते हुए यहां तीन बुलडोजर लगाए गए। इस दौरान कुछ लोगों ने खुद ही अपने अवैध कब्जे हटा लिए।

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केडीए उपाध्यक्ष ने जांच में पाया की कटरी में बनाए गए इन भवनों व जमीनों का मानचित्र स्वीकृत नहीं है, प्लाटिग अवैध है। गुरुवार को केडीए ने ध्वस्तीकरण अभियान चलाया गया। जिन लोगों के भी अवैध कब्जे थे, उनके विकास कार्यों को भी ध्वस्त किया गया। सड़क, नाली, सीवर, बिजली के खंभे और बाउंड्री वाल भी तोड़ी गईं। केडीए अधिकारियों के मुताबिक अभियान के दौरान 25 एकड़ जमीन खाली कराई गई जिसकी अनुमानित कीमत लगभग आठ करोड़ रुपये है। इस अभियान के दौरान केडीए के प्रवर्तन दस्ते के साथ लैंड बैंक की टीम भी थी। कार्रवाई के दौरान महिलाएं कोई हंगामा न करें, इसके लिए महिला पुलिस भी थीं।

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ये लोग करा रहे थे प्लाटिग

केडीए के जनसंपर्क अधिकारी एसबी राय के मुताबिक सुरेश चौहान ने ग्राम मौजा लुधवा खेड़ा, राजेश साहू, मोहम्मद जावेद सिद्दीकी ने लुधवा खेड़ा, गगन अग्रवाल, संदीप अग्रवाल ने कटरी शंकरपुर सराय, प्रद्युम्न अग्रवाल, जगदीश नारायण, प्रमोद, निर्मल, विमल ने लुधवाखेड़ा रोड कटरी शंकरपुर सराय, सुनील चौरसिया ने मौजा सिंहपुर शंकरपुर, गगन अग्रवाल, संदीप अग्रवाल ने मौजा कटरी शंकरपुर सराय, संचित अग्रवाल ने कटरी शंकरपुर सराय, प्रपुंज अग्रवाल ने कटरी शंकरपुर सराय, डा. उस्मान ने कटरी लुधवा खेड़ा, आदेश गुप्ता ने कटरी शंकरपुर सराय, छेदी लाल ने कटरी शंकरपुर सराय में बिना ले-आउट स्वीकृत कराए अवैध निर्माण और प्लाटिग कराई थी।

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कोई भी भवन या भूखंड खरीदने से पहले खरीदार यह जरूर देख लें कि उसके मानचित्र प्राधिकरण से स्वीकृत हैं अथवा नहीं। यदि कोई व्यक्ति बिना मानचित्र स्वीकृत कराए भवन, भूखंडों पर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य कराता है तो अवैध होगा। उसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर योजना विकास अधिनियम 1973 की धाराओं के तहत कार्यवाही की जाएगी। गुरुवार को जहां ध्वस्तीकरण अभियान चलाया गया, वहां और अन्य क्षेत्रों में अभियान आगे भी जारी रहेगा।

- अरविद सिंह, उपाध्यक्ष, कानपुर विकास प्राधिकरण।


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