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Kanpur Coronavirus News: पुलिस कमिश्नरेट में कोविड का खतरा, थानों में विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम लागू

कानपुर शहर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए पुलिस आयुक्त ने सभी थानों में विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने का फैसला लिया है। अब हर आने जाने वाले व्यक्ति का पता व मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से दर्ज हाेगा।

By Abhishek AgnihotriEdited By: Published: Sat, 10 Apr 2021 10:59 AM (IST)Updated: Sat, 10 Apr 2021 10:59 AM (IST)
Kanpur Coronavirus News: पुलिस कमिश्नरेट में कोविड का खतरा, थानों में विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम लागू
कंटेनमेंट जोन के तय किए गए नियम।

कानपुर, जेएनएन। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आम लोगों के अलावा पुलिस फोर्स को भी संक्रमण से बचाना एक बड़ी चुनौती है। इसे देखते हुए पुलिस आयुक्त ने थानों में विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने का फैसला किया है।

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कमिश्नरेट के एक अधिकारी के मुताबिक थानों में विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम लागू कर दिया गया है। इसके तहत यहां आने जाने वाले हर व्यक्ति का डाटा तैयार किया जाएगा। कौन बाहरी व्यक्ति कब आया और कब गया के आंकड़ों के साथ उनका पता व मोबाइल नंबर भी दर्ज करना होगा। इसके अलावा थानेदारों को थानों में पूर्ण रूप से शारीरिक दूरी का पालन कराने के लिए कहा गया है। सेनिटाइजर और मास्क आवश्यक कर दिया गया है। यह भी निर्णय लिया गया है कि किसी भी पुलिस कर्मी के खांसी-जुखाम या बुखार के लक्षण पाए जाने पर उसे तत्काल पुलिस लाइन में क्वारंटाइन कराया जाएगा। साथ ही कोरोना टेस्ट भी कराया जाएगा।

कंटेनमेंट के यह होंगे नियम

अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था आकाश कुलहरि ने बताया कि कोविड गाइड लाइन के मुताबिक एक केस आने पर संक्रमित के घर को मानक मानते हुए चारों तरफ के 20 घर और एक से ज्यादा केस आने पर चारों तरफ के 60 घर कंटेनमेंट जोन में शामिल होंगे। यदि अपार्टमेंट में एक केस आता है तो उक्त फ्लोर और एक से अधिक केस आने पर पूरे अपार्टमेंट को कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि कई स्थानों पर अभी कंटेनमेंट जोन नहीं बने हैं। आने वाली 24 घंटों में यह कार्य पूरा कर लिया जाएगा।

दिन हो या रात कार्यक्रम को लेनी होगी अनुमति

पुलिस आयुक्त असीम अरुण ने बताया कि अगर आपको कोई कार्यक्रम कराना है तो संबंधित एसीपी के यहां अनुमति लेनी होगी। जांच पड़ताल के बाद ही पुलिस अनुमति जारी करेगी। कार्यक्रमों में आयोजकों को कोविड प्रोटोकॉल के सारे नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। पुलिस निगरानी करेगी और उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी। कार्यक्रम सुबह हो या रात में अनुमति लेना जरूरी है।


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