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कानपुर में फिलहाल नहीं खुलेंगी फुटपाथ की दुकानें, जानिए नगर निगम ने क्या तय किए नियम

फुटपाथ पर सामान बेचने वालों के प्रतिनिधियों के साथ अपर नगर आयुक्त ने बैठक में निर्देश दिए।

By Abhishek AgnihotriEdited By: Published: Sun, 24 May 2020 11:05 AM (IST)Updated: Sun, 24 May 2020 11:05 AM (IST)
कानपुर में फिलहाल नहीं खुलेंगी फुटपाथ की दुकानें, जानिए नगर निगम ने क्या तय किए नियम
कानपुर में फिलहाल नहीं खुलेंगी फुटपाथ की दुकानें, जानिए नगर निगम ने क्या तय किए नियम

कानपुर, जेएनएन। चाय, चाट, पकोड़ी, छोले-भठूरे जैसी खाने की दुकानें फुटपाथ पर नहीं खुलेंगी। साथ ही फुटपाथ पर सिगरेट और तंबाकू भी नहीं बिकेगा। फुटपाथ या ठेलों में सामान बेचने वालों के साथ बैठक में अपर नगर आयुक्त तृतीय रोली गुप्ता ने ये निर्देश दिए।

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शहर में बाजार बुधवार से खुल चुके हैं। किस वस्तु की दुकान किस दिन खुलेगी इसके आदेश दिए गए थे, लेकिन फुटपाथ पर सामान बेचने वालों के लिए नियम तय करने की जिम्मेदारी नगर निगम को दी गई थी। शनिवार को फुटपाथ पर माल बेचने वाले दुकानदारों के प्रतिनिधियों के साथ अपर नगर आयुक्त ने बैठक कर बताया कि कंटेनमेंट जोन में कोई सामग्री नहीं बिकेगी। जहां कोविड के अस्पताल हैं, उनके आसपास फुटपाथ पर कुछ नहीं बिकेगा।

प्रतिनिधियों को यह भी बताया गया कि चाय, चाट, छोले-भठूरे और इसी तरह की चीजें बनाकर बेचने वालों की दुकान फुटपाथ पर नहीं लगने दी जाएगी। सिर्फ फल और सब्जी ही बेची जा सकेगी। इनके अलावा फुटपाथ पर सभी चीजें बिक सकेंगी, लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि पहले से ही जिस दिन जो वस्तु बेचने के लिए तय है, उस दिन वही वस्तु बेची जाएगी। दूसरी वस्तु बेचते दिखा तो चालान किया जाएगा।

बैठक में बताया गया कि जहां एक ही जगह पर तीस से ज्यादा दुकानदार होंगे, वहां बराबर दुकानदार बांटकर अलग अलग दिन उन्हें खोलने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि उन्हें शारीरिक दूरी का पालन करना होगा। उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों से सोमवार को सर्वे कर अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा।

खुद व ग्राहक के फोन में एप डाउनलोड करना होगा

दुकानदारों को निर्देश दिए गए कि वे अपने मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु एप और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुष कवच कोविड एप को डाउनलोड करेंगे। इसके अलावा आने वाले सभी ग्राहकों के फोन पर आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करने होंगे।

ये नियम लागू होंगे

प्रत्येक ग्राहक का नाम, पता, मोबाइल नंबर नोट करना होगा।

सभी को मास्क लगाना होगा।

मास्क लगाए बिना आए ग्राहक को सामान नहीं देंगे।

बस अड्डे वरेलवे स्टेशन के बाहर भी दुकानें नहीं लगेंगी।

यहां दुकानें नहीं खुलेंगी

कुलीबाजार (अनवरगंज), चमनगंज, बजरिया, कर्नलगंज, बेगमपुरवा (बाबूपुरवा), मीरपुर (रैलबाजार), पीली कोठी (कलक्टरगंज), फीलखाना, सूर्य विहार (नवाबगंज), शिवकटरा (चकेरी), महाराजपुर, चौक (मूलगंज)।


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