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Kanpur Jyoti Murder Case: छह साल के बाद दो आरोपितों ने लगाई जमानत अर्जी, तीन दिसंबर को होगी सुनवाई

अधिवक्ता ने बताया कि वह मुख्य आरोपित की जमानत का इंतजार कर रहे थे। चूंकि मुख्य आरोपित को जमानत मिल चुकी है इसलिए अब जमानत अर्जी दी गई है। अधिवक्ता के मुताबिक उनके मुवक्किल घटना के सहअभियुक्त हैं ऐसे में उन्हें भी जमानत मिलने की उम्मीद है।

By ShaswatgEdited By: Published: Thu, 26 Nov 2020 05:53 PM (IST)Updated: Thu, 26 Nov 2020 05:53 PM (IST)
Kanpur Jyoti Murder Case: छह साल के बाद दो आरोपितों ने लगाई जमानत अर्जी, तीन दिसंबर को होगी सुनवाई
पूर्व में धाराएं बढ़ने से प्रार्थना पत्र पर बल न देने के चलते खारिज हो गया था।

कानपुर, जेएनएन। ज्योति हत्याकांड में दो आरोपितों ने छह साल बाद अब जमानत अर्जी दाखिल की है। जिला जज के न्यायालय में दी गई जमानत अर्जी को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम के न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया है। तीन दिसंबर को दोनों की जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। 

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ज्योति हत्याकांड में आरोपित अवधेश चतुर्वेदी और सोनू कश्यप की जमानत अर्जी दाखिल की गई है। अधिवक्ता संजीव कुमार तिवारी ने बताया कि सोनू का जमानत प्रार्थना पत्र पूर्व में दिया गया था लेकिन तब धाराएं बढ़ने से प्रार्थना पत्र पर बल न देने के चलते खारिज हो गया था। जबकि अवधेश की जमानत अर्जी पहली बार लगाई गई है। चूंकि इस मामले में मुख्य आरोपित पीयूष को जमानत मिल चुकी है, इसी आधार पर दोनों की अर्जी डाली गई है। अधिवक्ता ने बताया कि वह मुख्य आरोपित की जमानत का इंतजार कर रहे थे। चूंकि मुख्य आरोपित को जमानत मिल चुकी है इसलिए अब जमानत अर्जी दी गई है। अधिवक्ता के मुताबिक उनके मुवक्किल घटना के सहअभियुक्त हैं ऐसे में उन्हें भी जमानत मिलने की उम्मीद है। 

बतौर आरोप अवधेश ने इस षड़यंत्र में रेनू, सोनू और आशीष को शामिल किया। इसके बाद योजनाबद्ध तरीके से वरांडा होटल के आगे गाड़ी को रोका और अपहरण कर लिया। इन लोगों ने पीयूष को गाड़ी से नीचे उतार दिया और रास्ते में मनीषा की हत्या कर दी। पुलिस ने दूसरे दिन गाड़ी पनकी में मिली थी जिसमें मनीषा का रक्तरंजित शव पाया गया था।


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