दिवंगत महिला की गारंटी लगाकर 24.50 लाख रुपये का ले लिया लोन, जानिए कानपुर का ये पूरा मामला
कल्याणपुर की कपड़ा फर्म के प्रोपराइटर सतेंद्र कृष्णावंशी ने यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (अब पीएनबी) की आजादनगर शाखा में साढ़े 24 लाख रुपये लोन के लिए आवेदन किया था। दस्तावेज व गारंटी के आधार पर 24.50 लाख रुपये 11 जून 2015 को उनके खाते में प्रदान किए गए।
कानपुर, जेएनएन। जालसाजों ने दिवंगत महिला के नाम से गारंटी लगाकर बैंक से 24.50 लाख रुपये का लोन हड़प लिया। ऋण खाता एनपीए होने के बाद जब बैंक की ओर से जांच कराई गई तो इस फर्जीवाड़े का पता लगा। शुक्रवार को आजाद नगर पीएनबी की शाखा प्रबंधक अलका गुप्ता ने कोर्ट के आदेश पर नवाबगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया।
पिछले वर्ष 20 सितंबर को सतेंद्र का ऋण खाता हो गया एनपीए
तहरीर के मुताबिक कल्याणपुर की कपड़ा फर्म के प्रोपराइटर सतेंद्र कृष्णावंशी ने यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (अब पीएनबी) की आजादनगर शाखा में साढ़े 24 लाख रुपये लोन के लिए आवेदन किया था। दस्तावेज व गारंटी के आधार पर 24.50 लाख रुपये 11 जून 2015 को उनके खाते में प्रदान किए गए। इस ऋण खाते में सतेंद्र की पत्नी नीरज व नवाबगंज निवासी रामजानकी बतौर गारंटर थीं। उन्होंने सभी दस्तावेजों में हस्ताक्षर किए थे। साथ ही रामजानकी ने अपने भवन की सेलडीड को बंधक रखा था। पिछले वर्ष 20 सितंबर को सतेंद्र का ऋण खाता एनपीए हो गया। तब ऋण की वसूली के लिए सरफेसी अधिनियम के तहत नोटिस भेजा गया।
बैंक से संबंधित दस्तावेज मांगे जाएंगे
इस पर रामजानकी के स्वजन ने नोटिस के जवाब में मृत्यु प्रमाणपत्र भेजकर बताया कि रामजानकी का देहांत वर्ष 1988 में हो गया था। तब बैंक ने जांच कराई। पता लगा कि आरोपितों ने मृत महिला की गारंटी पर लोन लिया था। यही नहीं सितंबर 2019 तक लोन की राशि भी करीब 37 लाख रुपये हो गई थी। बैंक अधिकारियों ने रिपोर्ट लिखाने के लिए पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। तब कोर्ट की शरण ली। नवाबगंज थाना प्रभारी रमाकांत पचौरी ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है। बैंक से संबंधित दस्तावेज मांगे जाएंगे।