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कानपुर में कारोबारियों को बड़ी राहत, अब रोज अपलोड करें टैक्स इनवाइस

अब मासिक और त्रैमासिक रिटर्न फाइल करने वाले कारोबारी रोज ही अपनी बिक्री के इनवाइस जीएसटीआर 1 में अपलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही एक बड़ी राहत यह है कि खरीदार को इनवाइस अपलोड होते ही अगली सुबह वह उसे उसके जीएसटीआर 2बी में नजर आने लगेगी।

By Akash DwivediEdited By: Published: Fri, 08 Jan 2021 03:07 PM (IST)Updated: Fri, 08 Jan 2021 03:07 PM (IST)
कानपुर में कारोबारियों को बड़ी राहत, अब रोज अपलोड करें टैक्स इनवाइस
रिटर्न फाइल करते समय इनवाइस गायब भी हो जाती थीं या गलती से छूट जाती थीं

कानपुर, जेएनएन। जीएसटी काउंसिल ने नए वर्ष में कारोबारियों को बड़ी राहत दी है। अब मासिक और त्रैमासिक रिटर्न फाइल करने वाले कारोबारी रोज ही अपनी बिक्री के इनवाइस जीएसटीआर 1 में अपलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही एक बड़ी राहत यह है कि खरीदार को इनवाइस अपलोड होते ही अगली सुबह वह उसे उसके जीएसटीआर 2बी में नजर आने लगेगी। इससे उनकी आइटीसी भी नहीं फंसेगी।

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अभी तक मासिक रिटर्न फाइल करने वाले कारोबारियों को माह खत्म होने के बाद और त्रैमासिक रिटर्न फाइल करने वालों को तीन माह खत्म होने के बाद इनवाइस अपलोड करने का मौका मिलता था। इससे रोज की बिक्री की टैक्स इनवाइस एकत्र होती जाती थीं और माह खत्म होने के बाद जब कारोबारी अपना जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल करते थे तो उन्हेंं एक साथ बहुत सारी इनवाइस अपलोड करनी होती थीं। इससे समस्या भी होती थी और तमाम मौके पर रिटर्न फाइल करते समय इनवाइस गायब भी हो जाती थीं या गलती से छूट जाती थीं। 

इससे खरीदार परेशान होते थे क्योंकि उन्हेंं आइटीसी मिलने में दिक्कत आती थी। अब कारोबारी रोज इनवाइस अपलोड कर सकेंगे तो उनके ऊपर इनवाइस अपलोड करने का दबाव भी कम हो जाएगा। त्रैमासिक रिटर्न फाइल करने वाले कारोबारी भी अगर रोज अपनी इनवाइस अपलोड कर देंगे तो मासिक रिटर्न फाइल करने वाले उनके खरीदार की आइटीसी पर भी कोई असर नहीं होगा। समय से इनवाइस अपलोड होने की वजह से दोनों ही पक्षों को समस्या नहीं होगी। मासिक और त्रैमासिक रिटर्न फाइल करने वाले कारोबारियों के बीच कारोबारी संबंध कम होने की जो आशंका जताई जा रही थी, वह भी कम होगी। चार्टर्ड अकाउंटेंट शिवम ओमर के मुताबिक इससे काम का दबाव कम होगा। खरीदार भी समय से देख सकेंगे कि उनकी खरीदारी वाली इनवाइस दर्ज की गई है या नहीं। हालांकि रिटर्न वे अपने समय पर ही फाइल कर सकेंगे।


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