Bikru Case Update: डीएम कोर्ट ने खारिज की जय बाजपेयी की याचिका, फिलहाल अवमुक्त नहीं होंगी संपत्तियां
गैंगस्टर एक्ट में जय और उसके भाइयों की 37 करोड़ रुपये की संपत्तियां चिह्नित की गई थीं जो जब्त की जा चुकी हैं। इन संपत्तियां को अवमुक्त कराने के लिए दाखिल प्रार्थना पत्र को डीएम कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया है।
कानपुर, जेएनएन। गैंगस्टर एक्ट में जब्त की गईं जय बाजपेयी की संपत्तियां अवमुक्त करने की याचिका डीएम कोर्ट ने अस्वीकार कर दी है। सोमवार को सुनवाई के बाद जय के प्रार्थना पत्र को डीएम ने खारिज कर दिया।
पिछले साल जुलाई में बिकरू कांड के सामने आने के बाद पुलिस ने जय बाजपेयी को गिरफ्तार कर लिया था। उसके तीन भाइयों शोभित, रजय और अजयकांत को भी आरोपित बनाते हुए नजीराबाद थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया। गैंगस्टर एक्ट की धारा 14-ए के तहत पुलिस अपराध के धन से कमाई गई आरोपितों की संपत्तियां जब्त कर सकती है। पुलिस ने इसके तहत जय व उसके तीनों भाइयों की लगभग 37 करोड़ रुपये की संपत्तियों का आकलन करके सितंबर 2020 में उन्हें जब्त कर लिया था। जय के अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि जब्त संपत्तियों को अवमुक्त करने के लिए डीएम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। सुनवाई के बाद डीएम ने प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया। वह अब इस मामले में हाईकोर्ट में अपील करेंगे।
ये संपत्तियां हुई थीं जब्त
-भवन संख्या 8/202ए के टॉप फ्लोर पर स्थित फ्लैट नंबर 02 आर्यनगर।
-भवन संख्या 111/478 (12) ब्रह्मनगर का कुछ भाग जो प्लाट नंबर 13 डी ब्लॉक यू स्कीम नंबर 7 गुटैया में स्थित है।
-भवन संख्या 111/481 हर्षनगर
-भवन संख्या 107/300 का कुछ भाग जो प्लाट नंबर 5 ब्लॉक टी में स्थित है।
-भवन संख्या 107/298 जवाहर नगर।
-261 ई ब्लॉक पनकी में 70.10 वर्गमीटर भूखंड
ये वाहन जब्त
वाहन संख्या यूपी 78 बीवी 7400, इंडिगो
यूपी 78 एफसी 7070, हुंडई
यूपी 78 ईडब्ल्यू 7070, फाच्र्यूनर
यूपी 78 एफवाई 9555, ऑडी
यूपी 78 जीबी-1770, मारूति वैगन आर
यूपी 78 एस 2034, कार मारूति-800
यूपी 78 एएम 8044, मोटर साइकिल बॉक्सर
यूपी 78 ईएस 4143, मोटर साइकिल पैशन प्रो
यूपी 78 एफजेड 7070 स्कूटी एक्टिवा
यूपी 78 ईडी 6777, मोटर साइकिल पल्सर
यूपी 78 एई 3579, मोटर साइकिल एनबी
यूपी 78 ईएम 5937, मोटर साइकिल ड्रीम योगा