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एक जिद पर प्रेमिका को उतार दिया मौत के घाट, अब सलाखों के पीछे काटनी होगी उम्र

कानपुर के जाजमऊ के रहने वाले युवक ने शादी के लिए दबाव बना रही प्रेमिका की तकिया से मुंह दबाकर हत्या कर दी थी। अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपित प्रेमी को उम्र कैद की सजा सुनाई है।

By Abhishek AgnihotriEdited By: Published: Wed, 08 Dec 2021 01:54 PM (IST)Updated: Wed, 08 Dec 2021 01:54 PM (IST)
एक जिद पर प्रेमिका को उतार दिया मौत के घाट, अब सलाखों के पीछे काटनी होगी उम्र
हत्या के मामले में अदालत ने सुनाया फैसला।

कानपुर, जागरण संवाददाता। प्रेमिका की हत्या करने के एक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश धनंजय कुमार मिश्रा ने आरोपित प्रेमी को हत्या का दोषी पाते हुए उम्रकैद और 32 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। उसे शादी के लिए दबाव बना रही प्रेमिका की तकिया से मुंह दबाकर हत्या कर दी थी, पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आराेपित को गिरफ्तार कर लिया था। उसपर दुष्कर्म का आरोप लगाया गया था।

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कुशीनगर कोतवाली के गौनर बरवा की रहने वाली युवती गांधीग्राम में अपने नाना नानी के पास रहकर पढ़ाई कर रही थी। इस दौरान उसके प्रेम संबंध कैलाश नगर जाजमऊ के गौरव बाजपेयी से हो गए। युवती गौरव पर शादी का दबाव बनाती थी लेकिन वह अक्सर टाल देता था। एडीजीसी इंद्रलता शुक्ला ने बताया कि घटना से एक दिन पहले युवती के नाना नानी देवरिया में रिश्तेदार के यहां गए थे। इसका फायदा उठाकर गौरव युवती के घर पहुंचा। जहां शादी को लेकर दोनों के बीच फिर विवाद हुआ। उसने युवती को अकेला पाकर तकिया से उसका मुंह दबाकर हत्या कर दी और फरार हो गया। घटना वाले दिन तीन मार्च 2012 को पिता ने बेटी को फोन किया तो उसका फोन नहीं उठा था।

अनहोनी की आशंका पर परिवार के साथ दूसरे दिन घर पहुंचे तो मुख्य दरवाजा खुला मिला। बेटी के कमरे का दरवाजा बंद था इस पर पड़ोसियों की मदद से दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए तो बेटी मरी हुई पड़ी थी। पिता ने चकेरी थाने में बेटी की दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप लगाते हुए तहरीर दी थी। काल डिटेल के आधार पर पुलिस ने गौरव को गिरफ्तार किया। गौरव ने हत्या की बात कुबूल की थी। न्यायालय ने उसे हत्या, साक्ष्य छिपाने का दोषी पाते हुए सजा सुनायी है।


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