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Bikru Case Update: फर्जी सिम मामले में आरोपितों की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ाई

विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित कोर्ट में हुई मामले की सुनवाई जेल से लाकर अदालत में पेश किए गए थे छह आरोपित चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव में बीती दो जुलाई की रात कुख्यात विकास दुबे व उसके गुर्गों ने दबिश देने गई पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी थी

By Akash DwivediEdited By: Published: Thu, 07 Jan 2021 10:05 PM (IST)Updated: Thu, 07 Jan 2021 10:05 PM (IST)
Bikru Case Update: फर्जी सिम मामले में आरोपितों की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ाई
न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपितों की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी

कानपुर, जेएनएन। बिकरू कांड में फर्जी अभिलेख लगाकर सिम लेने के मामले में गुरुवार को विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपितों की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी।

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चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव में बीती दो जुलाई की रात कुख्यात विकास दुबे व उसके गुर्गों ने दबिश देने गई पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी थी, जिसमें सीओ समेत आठ पुलिस कर्मी शहीद हो गए थे। वहीं कई लोग घायल हो गए थे। घटना से जुड़े लोगों नौ लोगों पर पुलिस ने फर्जी अभिलेख लगाकर मोबाइल सिम लेने का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसकी सुनवाई विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित कोर्ट में चल रही थी। गुरुवार को सुनवाई के दौरान जिलेदार, शिव तिवारी, शशिकांत पांडेय, शांति देवी, रेखा अग्निहोत्री व राम को जेल से लाकर न्यायालय में पेश किया गया। इस दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता अवधेश शुक्ला व अभियोजन पक्ष से प्रशांत मिश्रा के मध्य जोरदार बहस हुई। बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई कि जो भी सिम प्रयोग किए गए हैं वह उनके भाई व परिवार के सदस्यों का नाम व अभिलेख प्रस्तुत कर लिए गए हैं। वहीं अभियोजन पक्ष ने ट्राई के नियमों का हवाला देकर कहा कि रक्त संबंध होने के बाद भी कोई दूसरे के नाम से मोबाइल सिम नहीं ले सकता है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रशांत मिश्र ने बताया कि न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपितों की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी है। 


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