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उन्नाव में सिरप में नहीं मिला नशीला पदार्थ, दो औषधि निरीक्षकों समेत सात पर होगा मुकदमा

टीम ने 13 गत्तों में सौ एमएल की 1540 शीशियां कंपनी का रैपर लगी बरामद की थीं। एक गत्ते में 30 शीशियां सौ एमएल की बिना रैपर व दो प्लास्टिक की बोरियों में 536 खाली शीशियां उनके ढक्कन एक पैकिंग मशीन व एक कार बरामद की थी।

By Shaswat GuptaEdited By: Published: Mon, 29 Nov 2021 08:44 PM (IST)Updated: Mon, 29 Nov 2021 08:44 PM (IST)
उन्नाव में सिरप में नहीं मिला नशीला पदार्थ, दो औषधि निरीक्षकों समेत सात पर होगा मुकदमा
नशीली दवाओं की खबर से संबंधित प्रतीकात्मक फोटो।

उन्नाव, जागरण संवाददाता। बीती 28 अगस्त को गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र के शक्तिनगर में भारी मात्रा में खांसी के सिरप के साथ पकड़े गए तीन आरोपितों की जमानत हाई कोर्ट ने मंजूर कर दी है। वहीं, सिरप के नकली होने व उनमें नशीला पदार्थ मिलाने का दावा करते हुए बरामदगी करने वाले उन्नाव व सीतापुर के औषधि निरीक्षक (डीआइ), गंगाघाट थाने के दो उप निरीक्षकों व तीन सिपाहियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने का आदेश दिया है।     

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28 अगस्त, 2021 को जिले के औषधि निरीक्षक अजय संतोषी, सीतापुर के औषधि निरीक्षक नवीन कुमार ने दारोगा रोहित कुमार पांडेय, अबू मोहम्मद कासिम, सिपाही मुकेश मिश्र, कृष्णपाल सिंह, राजेश कुमार के साथ गंगाघाट थानाक्षेत्र के शक्ति नगर मोहल्ला स्थित मकान में छापा मारा था। दावा था कि मौके पर मौजूद फैज और विकास गुप्ता भाग निकले, जबकि सोनू तिवारी, अजय बाजपेयी निवासी शक्तिनगर और गौरव सिंह निवासी ब्रह्मनगर को गिरफ्तार किया गया था। मौके से टीम ने 13 गत्तों में सौ एमएल की 1540 शीशियां कंपनी का रैपर लगी बरामद की थीं। एक गत्ते में 30 शीशियां सौ एमएल की बिना रैपर व दो प्लास्टिक की बोरियों में 536 खाली शीशियां, उनके ढक्कन, एक पैकिंग मशीन व एक कार बरामद की थी। मामले में धोखाधड़ी और अवैध नशीला पदार्थ रखने की धाराओं में दो अलग-अलग मुकदमे दर्ज करते हुए तीनों जेल भेजा गया था। आरोपित कार चालक अजय के अधिवक्ता नीरज ङ्क्षसह राठौर व अखिलेंद्र कुमार गोस्वामी ने बताया कि जमानत के लिए हाई कोर्ट में अपील की थी। हाई कोर्ट के न्यायाधीश पंकज भाटिया की बेंच ने सुनवाई की। उन्होंने उन्नाव की गंगाघाट पुलिस व डीआइ की ओर से जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए नमूनों की रिपोर्ट में सिरप कंपनी की पाईं। उनमें किसी तरह का कोई नशीला पदार्थ मिलाए जाने की बात भी सामने नहीं आई। इसी आधार पर बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद मामला एनबीपीए एक्ट का नहीं माना। 25 नवंबर, 2021 को न्यायाधीश ने जिले के डीआइ अजय संतोषी, सीतापुर के डीआइ नवीन कुमार, गंगाघाट कोतवाली की बालूघाट पुलिस चौकी के प्रभारी उपनिरीक्षक रोहित कुमार पांडेय, सदर कोतवाली की जिला अस्पताल पुलिस चौकी के प्रभारी उपनिरीक्षक अबू मोहम्मद कासिम, तीनों सिपाहियों मुकेश, कृष्णपाल व राजेश पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।   

नमूनों में पाई गई कमी : औषधि निरीक्षक अजय संतोषी ने कहा कि उन्हें हाई कोर्ट के ऐसे किसी आदेश की जानकारी नहीं है। सिरप की जांच रिपोर्ट में कोडीन नहीं पाई गई है, लेकिन अन्य कई खामियां हैं। इसीलिए कार्रवाई की गई थी। कोर्ट का आदेश मिलने पर अपना पक्ष रखेंगे। 


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