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31 तक ट्रान 2 फार्म न दाखिल किया तो भुगतना पड़ेगा

जागरण संवाददाता, कानपुर: जीएसटी में डीम्ड आइटीसी ग्राहकों को पास करने का विवरण ट्रान 2 फार्म में 31

By JagranEdited By: Published: Fri, 23 Mar 2018 01:28 AM (IST)Updated: Fri, 23 Mar 2018 01:28 AM (IST)
31 तक ट्रान 2 फार्म न दाखिल किया तो भुगतना पड़ेगा
31 तक ट्रान 2 फार्म न दाखिल किया तो भुगतना पड़ेगा

जागरण संवाददाता, कानपुर: जीएसटी में डीम्ड आइटीसी ग्राहकों को पास करने का विवरण ट्रान 2 फार्म में 31 मार्च तक दाखिल नहीं किया तो कारोबारियों को महंगा पड़ेगा। उनकी आइटीसी की वसूली तो होगी ही, उस पर ब्याज के साथ जुर्माना भी लगेगा।

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जीएसटी के अंतर्गत 30 जून 2017 तक के मौजूद अंतिम रहतिया में निहित डीम्ड वैट या केंद्रीय उत्पाद शुल्क की धनराशि का लाभ भी नियम व शर्तो के तहत जीएसटी में आगे ले जाने की अनुमति दी गई थी। इसमें साफ कहा गया था कि वह अंतिम रहतिया पिछले एक वर्ष की खरीद के अंदर का हो। इसके साथ ही वह वस्तु वैट, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और जीएसटी सभी में कर योग्य होनी चाहिए। साथ ही माल में केंद्रीय उत्पादन शुल्क व वाणिज्य कर का भुगतान किया जा चुका हो। अगर वाणिज्य कर व केंद्रीय उत्पाद शुल्क पर टैक्स की दर 18 फीसद हो तो उस धनराशि का 60 फीसद और 18 फीसद से अधिक हो तो धनराशि का 40 फीसद ही जीएसटी में आइटीसी के रूप में आगे ले जाया जा सकता है। कारोबार जगत में इस आइटीसी को आम बोलचाल में डीम्ड आइटीसी कहते हें। इन्हें आगे ले जाने के लिए फार्म ट्रान-1 को जरूरी विवरणों के साथ निर्धारित समय के अंदर दाखिल करना होता है।

छह माह में बिक्री जरूरी

डीम्ड आइटीसी की अनुमन्यता की सबसे बड़ी शर्त यही है कि उस अंतिम रहतिया की बिक्री छह माह के अंदर कर ली जाए। इसके हिसाब से उसकी बिक्री 31 दिसंबर 2017 तक हो जानी चाहिए थी।

ग्राहकों को लाभ देना जरूरी

साथ ही ली गई डीम्ड आइटीसी को भी ग्राहकों को छह माह के अंदर ही पास करना जरूरी था। इसे पास करने का तरीका था कि वस्तु के बिक्री मूल्य में से अनुपातिक डीम्ड आइटीसी का मूल्य घटाया जाए। जिससे खरीदार को उस शेष कर योग्य धनराशि पर ही नियमानुसार जीएसटी की अदायगी करनी पड़े। देखा जाए तो डीम्ड आइटीसी का लाभ वास्तव में ग्राहकों को दिया जाना है। कारोबारी इस बचत का लाभ खुद नहीं ले सकते। अगर विक्रेताओं ने ग्राहकों को डीम्ड आइटीसी का लाभ छह माह में पास नहीं किया तो ऐसी स्थिति में जीएसटी के नियम व शर्तो के मुताबिक आइटीसी की धनराशि ब्याज सहित लौटानी होगी। कारोबारी के खिलाफ कार्यवाही भी होगी।

अब तो 10 दिन भी नहीं

कारोबारियों को ट्रान 2 में जीएसटी को जानकारी देनी है कि उन्होंने हर माह कितनी आइटीसी पास की। बड़ी संख्या में कारोबारियों ने ये जानकारी अब तक नहीं दी है। जीएसटी पोर्टल पर ट्रान 2 दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 मार्च है। यानि अब 10 दिन भी नहीं बचे हैं। ऐसे में जो कारोबारी डीम्ड आइटीसी पास करने की जानकारी नहीं दे सके, उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।

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आइटीसी को पास करने की जानकारी जीएसटी पोर्टल पर देने में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। इसमें कारोबारी सावधानी बरतें और 31 मार्च तक हर हाल में पूरी जानकारी दे दें।

-संतोष कुमार गुप्ता, टैक्स सलाहकार


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