Move to Jagran APP

Night Curfew In Kanpur: अगर रात में आप कहीं से आ रहें और इस बात का जवाब नहीं है तो लगेगा जुर्माना

उद्यमियों ने सहायक आयुक्त एसपी यादव से संपर्क साधा। सहायक आयुक्त ने स्पष्ट किया कि फिलहाल सभी तरह के उद्योग चलते रहेंगे। उद्योगों की बंदी पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। वहां आने वाले कॢमयों को संस्थान द्वारा जारी कार्ड ही पास के रूप में मान्य होगा।

By Akash DwivediEdited By: Published: Fri, 09 Apr 2021 01:08 PM (IST)Updated: Fri, 09 Apr 2021 01:08 PM (IST)
Night Curfew In Kanpur: अगर रात में आप कहीं से आ रहें और इस बात का जवाब नहीं है तो लगेगा जुर्माना
द्यमी परेशान थे कि कहीं उद्योगों को भी बंद न कर दिया जाए

कानपुर, जेएनएन। जिले में रात्रि कालीन कफ्र्यू सख्ती के साथ लागू कर दिया गया है। 30 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक लोग बिना वजह सड़क पर नहीं निकल सकेंगे। इस दौरान अंतर जनपदीय और दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों पर कोई रोक नहीं रहेगी। ट्रेन या बसों से आने वाले लोग भी टिकट दिखाकर आ जा सकेंगे। सभी तरह की औद्योगिक इकाइयां भी रात्रि की शिफ्ट में चलती रहेंगी।

loksabha election banner

रात्रि कालीन कफ्र्यू लगाए जाने की घोषणा के बाद आवश्यक वस्तुओं से जुड़ी औद्योगिक इकाइयों के अलावा दूसरे उद्योग चलेंगे या नहीं इस बात को लेकर उद्यमियों में असमंजस था। दरअसल, डीएम आलोक तिवारी की ओर से जारी आदेश में इस बावत कोई जिक्र नहीं किया गया था। इससे उद्यमी परेशान थे कि कहीं उद्योगों को भी बंद न कर दिया जाए।

इस संबंध में गुरुवार को उद्यमियों ने सहायक आयुक्त एसपी यादव से संपर्क साधा। सहायक आयुक्त ने स्पष्ट किया कि फिलहाल सभी तरह के उद्योग चलते रहेंगे। उद्योगों की बंदी पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। वहां आने वाले कॢमयों को संस्थान द्वारा जारी कार्ड ही पास के रूप में मान्य होगा। कानपुर औद्योगिक दृष्टि से काफी समृद्ध शहर है यहां होजरी उद्योग के साथ ही केमिकल, सब्जी मसाला, पान मसाला, लोहा, साबुन समेत तमाम तरह की औद्योगिक इकाइयां हैं। आवश्यक वस्तु बनाने वाली इकाइयों के अलावा अगर किसी उद्योग को बंद करना होगा तो इस पर अलग से डीएम की अध्यक्षता में बैठक होगी। हालांकि औद्योगिक इकाइयों में कोविड प्रोटोकॉल के तहत शारीरिक दूरी के नियमों का पालन कराया जाएगा और सभी को मास्क लगाना होगा और गेट पर ही थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजेशन का कार्य होगा।

परिचय पत्र ही पास : विभिन्न औद्योगिक इकाइयों, प्रतिष्ठानों और संस्थानों द्वारा जारी किए गए परिचय पत्र को ही पास माना जाएगा। यदि किसी संस्थान ने परिचय पत्र जारी नहीं किया है तो उसे अपने कर्मचारियों को परिचय पत्र देना होगा। यह फैसला इसलिए भी लिया गया है ताकि रात्रि में चलने वाली औद्योगिक इकाइयों के लोग भी आसानी से आ जा सकें।

शादी समारोह में कार्ड लेकर ही जाएं : शादी समारोह और अन्य समारोह का आयोजन बिना अनुमति के नहीं होगा। यदि ऐसा किया तो मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। कार्यक्रम की अनुमति संबंधित क्षेत्र के एसीएम, सिटी मजिस्ट्रेट या एसडीएम से लेनी होगी। पुलिस कमिश्नरेट वाले क्षेत्रों में पुलिस भी कार्यक्रम की अनुमति देगी। एडीएम सिटी अतुल कुमार ने बताया कि शादी समारोहों में लोग शादी का कार्ड लेकर जाएं। हालांकि ऐसा अनिवार्य नहीं है, लेकिन रोकटोक से बचने के लिए कार्ड रखना अच्छा विकल्प हो सकता है।

इस शर्त पर मिलेगी कार्यक्रम की अनुमति : शादी समारोह, अन्य समारोह, धाॢमक कार्यक्रम आदि की अनुमति कुछ शर्तों के साथ दी जाएगी। समारोह अगर बंद कमरे में हो रहा है तो उसकी कुल क्षमता के 50 फीसद लोग ही वहां एक समय में उपस्थित हो सकेंगे। हां लोग आते जाते रह सकते हैं। यह संख्या भी एक समय में अधिकतम सौ हो सकती है। इसी तरह खुले स्थान या मैदान में आयोजित कार्यक्रम हो रहा है तो उसकी आधी क्षमता के लोग ही वहां रहेंगे। किंतु एक समय में दो सौ से ज्यादा लोग वहां उपस्थित नहीं होंगे। अनुमति पत्र लेते समय यह लिखकर देना होगा कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। कार्यक्रम स्थल के गेट पर थर्मल स्कैङ्क्षनग व सैनिटाइजर व हैंडवाश की व्यवस्था आयोजक को करनी होगी। लोगों को फेस मास्क जरूर लगाना होगा और शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करना होगा।

ट्रेन या बस का टिकट दिखाने पर नहीं रोकेगी पुलिस : अगर आप दिल्ली, मुंबई या किसी भी शहर या जिले से ट्रेन या बस से आ रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बशर्ते आपके पास टिकट होना चाहिए। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि लोगों को आवागमन में दिक्कत न हो। इसी तरह आपको ट्रेन या बस पकडऩा है तो रात में आपके आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। अगर पुलिस रोकती है तो जरूरी कारण बताकर आप यात्रा कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई टिकट है तो दिखा सकते हैं।

स्कूल बंद, लेकिन शिक्षक जा सकेंगे : डीएम आलोक तिवारी ने इंटर तक के स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया है, लेकिन जहां परीक्षाएं हो रही हैं उन्हेंं खोलने की अनुमति दी है। जो स्कूल, कॉलेज बंद हैं अगर वहां प्रबंधन शिक्षकों या शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को ड्यूटी पर बुलाता है तो उन्हेंं जाना पड़ेगा। वहां भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन सख्ती से करना होगा। निर्वाचन कार्य ड्यूटी में भी छूट नहीं मिलेगी।

बाहर से आ सकेगी निर्माण सामग्री : शहर में मेट्रो प्रोजेक्ट, रेलवे ओवरब्रिज समेत कई बड़े निर्माण कार्य हो रहे हैं। इन कार्यों के लिए गिट्टी, बालू, मौरंग, सरिया आदि लेकर बाहर से भी तमाम गाडिय़ां रात में आती हैं। इन गाडिय़ों के आवागमन पर किसी भी तरह रोक नहीं रहेगी। जो निर्माण कार्य रात में हो रहे हैं वे भी होते रहेंगे। एडीएम सिटी अतुल कुमार का कहना है कि निर्माण सामग्री लेकर वाहन आएंगे तो उन्हेंं कहीं रोका नहीं जाएगा, ऐसा इसलिए ताकि निर्माण कार्यों में किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न न हो।

ढाबों की होगी जांच : हाईवे किनारे रेस्टोरेंट व ढाबा खोलने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन वहां लोग बैठकर मस्ती नहीं कर सकेंगे। पुलिस किसी भी ढाबा या रेस्टोरेंट में जांच कर सकती है। अगर वहां लोग पार्टी करते मिलेंगे तो कार्रवाई होगी। हां कोई परिवार कहीं दूसरे शहर से आ रहा है तो वह भोजन कर सकता है उसे कोई नहीं रोकेगा। शराब पीने, पिलाने का कार्यक्रम चलता मिला तो कार्रवाई होगी।

आवश्यक सेवाओं में है समाचार पत्रों का वितरण, रोक नहीं : समाचार पत्रों का वितरण आवश्यक सेवाओं के अंतर्गत आता है। इनसे जुड़े वाहनों को रात्रिकालीन कफ्र्यू के दौरान रोका नहीं जाएगा। वहीं मीडिया से जुड़े अधिकारी व कर्मचारी भी परिचय पत्र दिखाकर रात के समय आ जा सकते हैं। अपर पुलिस आयुक्त आकाश कुलहरि ने बताया कि समाचार पत्रों का वितरण आवश्यक सेवाओं के अंतर्गत शामिल किया गया है। ऐसे में अखबारों को ले जाने वाले वाहन बेरोक-टोक सफर कर सकेंगे। उन्हेंं रोका नहीं जाएगा। इसी तरह अखबारों के वितरण में लगे समाचार पत्र वितरकों को भी रोका नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि मीडिया संस्थानों से जुड़े रिपोर्टर, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को भी रोका नहीं जाएगा। मगर, उन्हेंं अपना परिचय पत्र साथ रखना होगा, जिनके पास परिचय पत्र नहीं है, उन्हेंं थानों से पास जारी किए जाएंगे। अपर पुलिस आयुक्त ने बताया कि रात्रिकालीन ड्यूटी पर लगे पुलिस कॢमयों को इस बावत जानकारी दे दी गई है।

मानने होंगे ये नियम

  •  रात 10 बजे के बाद कोई भी बिना वजह घर से बाहर नहीं निकल सकेगा।
  •  दस बजे से पहले बाजार बंद करना होगा, दुकान खुली मिली तो कार्रवाई होगी।
  • शहर के सभी होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट, फूड कॉर्नर भी बंद करने होंगे।
  • डिलीवरी ब्वॉय रात दस बजे के बाद खाने के डिलीवरी नहीं कर सकेंगे।
  • शादी समारोह व अन्य कार्यक्रमों की सशर्त अनुमति लेनी होगी।
  • कार्यक्रमों में सीमित उपस्थिति और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।
  •  कार्यक्रम स्थल पर सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था करनी होगी।

इन्हेंं मिलेगी छूट

  •  हाईवे किनारे के ढाबे और रेस्टोरेंट खुले रहेंगे।
  • अस्पताल, नॄसग होम, मेडिकल स्टोर, और आवश्यक वस्तु वाले प्रतिष्ठान खुले रहेंगे।
  • उद्योग, आवश्यक सेवा से जुड़े कर्मचारी आईकार्ड दिखाकर आ जा सकेंगे।
  •  अन्य शहरों से आने व जाने वाले लोग टिकट दिखाकर आ-जा सकेंगे।
  • गैर जनपद व अन्य पदों से आने वाले वाहनों पर रोक नहीं रहेगी।
  • फल, सब्जी, किराना, मछली , मीट, अंडा, दवा लेकर वाहन आ जा सकेंगे।
  • खाद्य सामग्री की डिलीवरी करने वाली ई कामर्स कंपनियों के कर्मचारी आ जा सकेंगे।

इन्हेंं भी राहत

  •  पेट्रोल पंप, सीएनजी, पीएनजी पंप, केस्को कर्मचारी, अधिकारी, दूर संचार कंपनी के कर्मचारी आ

      जा सकेंगे।

  •  बैंक, एटीएम और इंश्योरेंस कंपनी के कर्मचारी, होमगार्ड, पीआरडी, सिविल डिफेंस, सफाईकर्मी।
  •  बस, रेल, एयरपोर्ट, आपदा प्रबंधन से जुड़े कर्मी, निर्वाचन से जुड़े कर्मचारियों के आवागमन पर भी

     रोक नहीं।

  • आवश्यक वस्तुओं से जुड़े कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मी, पैरामेडिकल स्टाफ, अग्निशमन विभाग के कर्मचारी।
  • कोल्ड स्टोर, किसी भी प्रोडक्शन यूनिट में काम करने वाले कर्मचारी।

थानों से जारी होंगे रात्रिकालीन पास : रात्रिकालीन कफ्यूू के दौरान अगर आपको आवश्यक कार्य से बाहर जाना है तो कमिश्नरेट पुलिस से पास लेना होगा। यह पास संबंधित थाना प्रभारी जारी करेंगे, जो एक दिन या कई दिनों के हो सकते हैं। अपर पुलिस आयुक्त आकाश कुलहरि ने बताया कि रात्रिकालीन कफ्र्यू में केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहन, अंतरजनपदीय वा दूसरे राज्यों से आने वाले वाहन ही चल सकेंगे। इसके अलावा कोई वाहन सड़क पर पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। मगर, ऐसे भी कुछ लोग हैं, जिनके लिए रात्रिकालीन सफर किन्हीं कारणों से जरूरी होगा। ऐसे लोगों को अपने थानों से पास जारी करवाना होगा।

पास के लिए ये जरूरी

  • आवेदक को संबंधित थाना प्रभारी के नाम एक आवेदन देना होगा।
  • इसमें संबंधित दिन और समय की जानकारी देनी होगी।
  • ये भी बताना होगा कि आखिर रात में बाहर निकलना जरूरी क्यों है।
  • यह पास एक दिन या कई दिन के लिए वैध हो सकता है।

इनका ये है कहना

  • नाइट शिफ्ट में सभी तरह के उद्योग चलते रहेंगे। भविष्य में अगर उनके संबंध में कोई निर्णय लेना होगा तो जिलाधिकारी द्वारा उद्यमियों के साथ बैठक की जाएगी।

                                                                                        एसपी यादव, सहायक आयुक्त उद्योग

  • कफ्र्यू का सख्ती से पालन कराया जाएगा। जो नियम को तोड़ेंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। जो जरूरी कार्य से कहीं जा रहे हैं उन्हेंं परेशान नहीं किया जाएगा।

                                                                                         आलोक कुमार, डीएम


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.