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Kanpur Remdesivir Case: दो फार्मासिस्ट, एक सिस्टर इंचार्ज समेत 96 स्वास्थ्य कर्मियों पर कार्रवाई

रेमडेसिविर प्रकरण में 35 स्थाई कर्मचारियों को वृहद दंड में एक साल का इंक्रीमेंट रोकते हुए कड़ी चेतावनी दी गई है। आउट सोर्सिंग के 33 वार्ड ब्वाय-सफाईकर्मियों और 28 स्टाफ नर्सों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं।

By Abhishek AgnihotriEdited By: Published: Sat, 10 Jul 2021 08:58 AM (IST)Updated: Sat, 10 Jul 2021 08:58 AM (IST)
Kanpur Remdesivir Case: दो फार्मासिस्ट, एक सिस्टर इंचार्ज समेत 96 स्वास्थ्य कर्मियों पर कार्रवाई
जीएसवीएम मेडिकल कालेज प्राचार्य ने कार्रवाई की।

कानपुर, जेएनएन। लाला लाजपत राय (एलएलआर) अस्पताल में रेमडेसिविर प्रकरण में जीएसवीएम मेडिकल कालेज के प्राचार्य ने दो फार्मासिस्ट, एक सिस्टर इंचार्ज समेत 96 कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। अस्पताल में कार्यरत 35 स्थायी कर्मचारियों के खिलाफ वृहद दंड के तहत एक साल का इंक्रीमेंट रोका गया है। भविष्य में दोबारा ऐसी लापरवाही पर सेवा बर्खास्त करने की चेतावनी दी गई है। न्यूरो साइंस सेंटर में कार्यरत आउट सोर्सिंग के 61 कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी गई है। इनमें 33 वार्ड ब्वाय व सफाई कर्मचारी और 28 स्टाफ नर्स हैं।

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प्राचार्य प्रो. संजय काला ने बताया कि कमेटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी ने कठोर दंडात्मक कार्रवाई का निर्देश दिया है। न्यूरो साइंस सेंटर के फार्मासिस्ट नागेंद्र बाजपेयी व स्टोर के प्रभारी संजीव कुमार, न्यूरो साइंस सेंटर की सिस्टर इंचार्ज मंजुलिका मिश्रा को दोषी माना गया है। उस दिन ड्यूटी पर तैनात स्थायी 12 स्टाफ नर्सों और 20 वार्ड ब्वाय को भी लापरवाही बरतने का दोषी माना गया है। आउट सोर्सिंग पर कार्यरत 33 वार्ड ब्वाय-सफाईकर्मियों और 28 स्टाफ नर्सों की सेवा समाप्त कर दी गई है। उन्हें भविष्य में अस्पताल में कार्य करने का मौका नहीं दिया जाएगा।


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