ग्राहकों के लिए अच्छी खबर, अब 50 पैसे का सिक्का लेने से भी इन्कार नहीं कर सकती बैंक
शिकायत रिजर्व बैंक के रीजनल कार्यालय में नहीं आनी चाहिए। इसमें रिजर्व बैंक ने अपनी तरफ से कई व्यवस्थाएं करने के लिए भी कहा गया है। पुराने कटे-फटे नोट और सिक्कों को जमा करने या बदलने को लेकर बैंक काउंटर पर अक्सर विवाद होता है।
कानपुर, जेएनएन। कटे, फटे, पुराने नोट और सिक्कों को लेने के लिए बैंक काउंटर पर अक्सर होने वाले विवादों को थामने के लिए रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को साफ निर्देश दिए हैं कि वे ग्राहकों से इन्हेंं स्वीकार करने से किसी भी स्थिति में इन्कार नहीं कर सकते। रिजर्व बैंक ने साफ कहा है कि इसे लेकर कोई शिकायत रिजर्व बैंक के रीजनल कार्यालय में नहीं आनी चाहिए। इसमें रिजर्व बैंक ने अपनी तरफ से कई व्यवस्थाएं करने के लिए भी कहा गया है। पुराने, कटे-फटे नोट और सिक्कों को जमा करने या बदलने को लेकर बैंक काउंटर पर अक्सर विवाद होता है।
ये विवाद ज्यादातर कारोबारी क्षेत्रों में होते हैं, क्योंकि उनके पास भुगतान में छोटे-बड़े, कटे-फटे, पुराने नोटों के साथ सिक्के भी आते हैं। जब वे इसे जमा करने के लिए बैंकों के काउंटर पर पहुंचते हैं तो उन्हेंं परेशान होना पड़ता है। इसकी वजह से अक्सर मामला रिजर्व बैंक तक भी पहुंचता है। इसके लिए एक अप्रैल को रिजर्व बैंक ने फिर आदेश जारी किया है कि कोई भी बैंक किसी भी मूल्य के कटे, फटे, पुराने नोट को लेने या बदलने से मना नहीं करेगा।
सिक्कों को भी लेने से इन्कार नहीं किया जा सकेगा। बैंकों से इस निर्देश को अनिवार्य रूप से इसे लागू करने के लिए कहा गया है। रिजर्व बैंक ने साफ कहा है कि 50 पैसे से 20 रुपये के सिक्के तक सभी को लेना है। बैंक ने एक व दो रुपये के नोट को तौल कर लेने की सलाह दी है। उसका कहना है कि इससे ग्राहक को भी राहत होगी और बैंक कर्मियों को भी। इसके अलावा काउंटर पर 100-100 सिक्कों के पैकेट रखे जाएंगे जिन्हेंं ग्राहकों को दिया भी जाए।