घाटमपुर उपचुनाव: 481 बूथों पर पहुंचेंगी पोलिंग पार्टियां, 3.19 लाख मतदाता तय करेंगे प्रत्याशियों की किस्मत
नौबस्ता गल्लामंडी में तैयारियां पूरी बूथों पर दूर की खामियां। अनुपस्थित मतदान कार्मिकों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर होगा निलंबन। प्रत्याशी और उनके समर्थक डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं। उधर सेक्टर और जोन मजिस्ट्रेटों ने अपने-अपने क्षेत्रों के बूथों का भ्रमण किया।
कानपुर, जेएनएन। घाटमपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर प्रचार का शोर रविवार को थम गया। सोमवार को पोलिंग पार्टियों की रवानगी नौबस्ता गल्लामंडी से होगी। मतदान कर्मी सुबह आठ बजे गल्लामंडी पहुंचकर निर्वाचन आयोग के वाहनों से बूथों पर जाएंगे। कुल 481 बूथों पर पोलिंग पार्टियों की रवानगी होगी।
प्राविधिक शिक्षा मंत्री कमल रानी वरुण के निधन से रिक्त हुई सीट पर उपचुनाव में छह उम्मीदवार मैदान में हैं। रविवार प्रचार बंद होते ही दूसरे क्षेत्रों से आए लोगों को बाहर जाने के निर्देश दिए गए। अब मिलने पर कार्रवाई होगी। प्रत्याशी और उनके समर्थक डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं। उधर, सेक्टर और जोन मजिस्ट्रेटों ने अपने-अपने क्षेत्रों के बूथों का भ्रमण किया। मतदाताओं से मिलकर किसी तरह की धमकी या डराने को लेकर जानकारी ली। उधर, नौबस्ता गल्लामंडी में डीएम आलोक तिवारी की निगरानी में पोलिंग पार्टियों की रवानगी को लेकर तैयारियां की गईं। उपचुनाव में उम्मीदवारों के भविष्य का फैसला 3,19,148 मतदाता करेंगे। मतदाताओं के घर पर मतदाता पर्ची भी पहुंचाई गई हैं। इससे उन्हें मतदाता सूची में नाम खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
48 सेक्टर और आठ जोन में बांटा क्षेत्र
विधानसभा क्षेत्र को 48 सेक्टर और आठ जोन में बांटा गया है। सेक्टर और जोन मजिस्ट्रेट मतदान समय से कराना सुनिश्चित करेंगे। आयोग को जानकारियां देंगे। इससे ईवीएम खराबी पर तत्काल बदला जा सकेगा। प्रत्येक सेक्टर और जोन मजिस्ट्रेट के साथ मास्टर ट्रेनर भी चलेंगे, जो ईवीएम में आई खराबी दूर करेंगे।
मैदान में ये छह उम्मीदवार
पार्टी उम्मीदवार
सपा - इंद्रजीत कोरी
भाजपा - उपेंद्र नाथ पासवान
बसपा - कुलदीप संखवार
कांग्रेस - डॉ. कृपाशंकर
सभी जन पार्टी - अशोक पासवान
विपिन कुमार - अर्जक अधिकार दल
यह भी जानें
- फर्जी वोट डालने पर एक वर्ष की सजा।
- कोई व्यक्ति किसी जीवित या मृत व्यक्ति के नाम से या किसी कल्पित नाम से वोट डालता है या वोट देने का प्रयास करता है तो उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 171 घ के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। ऐसे व्यक्ति को दोष सिद्ध होने पर एक वर्ष का कारावास अथवा जुर्माना या फिर दोनों सजाएं एक साथ हो सकती हैं।
मतदान के दिन अवकाश
तीन नवंबर कोई भी मतदाता वोट डालने से वंचित न रहे इसके लिए जिलाधिकारी ने सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। घाटमपुर विधानसभा क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति मतदान के लिए अवकाश मांगता है तो उसे फैक्ट्री या कारखाना मालिक को सवेतन अवकाश देना होगा। इस दिन सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे, सिर्फ कोषागार ही खुलेगा।
बूथ के अंदर इन पर प्रतिबंध
कोई भी व्यक्ति मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल फोन, शस्त्र, पानी की बोतल या फिर कोई भी ज्वलनशील पदार्थ लेकर नहीं जा सकता है। नेत्र दिव्यांग मतदाता ही अपने साथ किसी सहयोगी को लेकर बूथ के अंदर जाएंगे।