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Fight Against COVID-19 in UP: जानिए- कानपुर में वीकेंड लॉकडाउन के दौरान किन सेवाओं को रहेगी छूट, किन पर रहेगी रोक

Fight Against COVID 19 in UP कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर शासन ने दो दिनों की साप्ताहिक बंदी का आदेश दिया है। इसे सख्ती से लागू कराने के लिए कहा है। डीएम आलोक तिवारी ने शिविर कार्यालय में बैठक कर आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए।

By Shaswat GuptaEdited By: Published: Wed, 21 Apr 2021 08:30 AM (IST)Updated: Wed, 21 Apr 2021 01:26 PM (IST)
Fight Against COVID-19 in UP: जानिए- कानपुर में वीकेंड लॉकडाउन के दौरान किन सेवाओं को रहेगी छूट, किन पर रहेगी रोक
दुकानों पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।

कानपुर, जेएनएन। Fight Against COVID-19 in UP शहर में नाइट कर्फ्यू के साथ ही अब अगले आदेशों तक शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी भी रहेगी। हालांकि, शुक्रवार की रात आठ बजे से सोमवार सुबह सात बजे तक इसकी प्रभावी समयावधि 59 घंटे की होगी। साप्ताहिक बंदी के दिनों में फल, सब्जी और परचून तक की दुकानें भी नहीं खुलेंगी। सभी बाजार बंद रहेंगे। इसलिए जरूरी सामान पहले ही खरीद सकते हैं। दूध और ब्रेड की दुकानें खुलेंगी और दूधियों को आवागमन की छूट होगी। इन दुकानों पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। वहीं, अस्पताल, नर्सिंग होम, पैथोलॉजी और पेट्रोल पंप खोलने पर रोक नहीं रहेगी।

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कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर शासन ने दो दिनों की साप्ताहिक बंदी का आदेश दिया है। इसे सख्ती से लागू कराने के लिए कहा है। मंगलवार रात डीएम आलोक तिवारी ने शिविर कार्यालय में बैठक कर आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस और मजिस्ट्रेट निरीक्षण कर यह देखेंगे कि दूध या ब्रेड की दुकान पर कहीं भीड़ तो नहीं लग रही है। लोग वहां शारीरिक दूरी के नियम का पालन कर रहे हैं या नहीं और मास्क लगाकर आए हैं या नहीं। जो मास्क नहीं लगाएगा, उससे जुर्माना भी वसूला जाएगा।

निर्माण के काम होते रहेंगे: मेट्रो प्रोजेक्ट, झकरकटी पुल, झाड़ी बाबा पड़ाव पुल, कानपुर से कन्नौज तक जीटी रोड चौड़ीकरण और कानपुर- प्रयागराज हाईवे के चौड़ीकरण का कार्य भी होता रहेगा। इसी तरह पनकी पावर प्लांट और घाटमपुर पावर प्लांट के निर्माण का काम भी जारी रहेगा। निर्माण सामग्री भी वहां लाई जा सकेगी। निर्माण सामग्री लाने वाले वाहनों के आवागमन पर कोई रोक नहीं रहेगी।

शादी समारोह पर रोक नहीं रहेगी: शादी समारोह पर किसी तरह की रोक नहीं रहेगी। जिलाधिकारी ने अपने आदेश में कहा है कि शादी समारोह होंगे, लेकिन वहां कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। बंद स्थान पर अधिकतम 50 और खुले स्थान पर 100 व्यक्तियों के साथ ही समारोह का आयोजन होगा। सैनिटाइजर जरूर रखा जाएगा। जो लोग आएंगे, वे अपने हाथ सैनिटाइज करेंगे। मास्क लगाना अनिवार्य होगा। हर किसी की थर्मल स्कैङ्क्षनग जरूरी होगी।

परीक्षार्थियों का प्रवेश पत्र ही पास: साप्ताहिक बंदी के दिन अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा या अन्य परीक्षा होगी तो अभ्यर्थी का जो प्रवेश पत्र होगा, वही पास माना जाएगा। अगर कोई भी परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र दिखाता है तो पुलिस उसे नहीं रोकेगी।

सार्वजिनक स्थान पर थूकने पर 500 रुपये जुर्माना: अगर किसी ने सार्वजनिक स्थान पर थूक दिया तो उससे 500 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। इसके साथ ही बिना मास्क के यदि कोई पहली बार पकड़ा जाएगा तो उससे एक हजार रुपये और दोबारा पकड़े जाने पर 10 हजार रुपये जुर्माना लिया जाएगा। पुलिस ने जुर्माना वसूलने को अभियान भी शुरू कर दिया है।

शनिवार को खुलेंगे सभी तरह के उद्योग: शासन ने कहा है कि ऐसे उद्योग जिनकी शनिवार को साप्ताहिक बंदी नहीं है, वे खुलेे रहेंगे। कानपुर में साप्ताहिक बंदी रविवार को होती है। ऐसे में यहां उद्योग रविवार को ही बंद रहेंगे और सोमवार की सुबह सात बजे के बाद खुलेंगे। रविवार के दिन वे उद्योग भी चलते रहेंगे, जिन्हें 24 घंटे चलाना अनिवार्य है। अगर उन्हें बंद किया गया तो उपकरण खराब हो सकते हैं। गैस का रिसाव हो सकता है। औद्योगिक इकाइयों में काम करने के लिए आने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को पुलिस नहीं रोकेगी। उनके पास जो पहचान पत्र होगा, वही पास का काम करेगा। इस फैसले से जाजमऊ, दादानगर, पनकी, रूमा, चकेरी, फजलगंज, गड़रियनपुरवा, मंधना, चौबेपुर समेत अन्य जगहों पर स्थित औद्योगिक इकाइयों में शनिवार को काम होगा। हालांकि, कोविड प्रोटोकॉल का पालन सभी को करना होगा।

समाचार पत्र वितरण का कार्य नहीं रोका जाएगा: एडीएम सिटी अतुल कुमार ने बताया कि समाचार पत्र का वितरण करने वाले कर्मयोगियों, समाचार पत्र ले जाने वाले वाहन और समाचार पत्रों के कार्यालयों में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के आवागमन पर कोई रोक नहीं रहेगी। कर्मचारियोंं और अधिकारियों को संस्थान की ओर से जारी किया गया परिचय पत्र ही पास के रूप में मान्य होगा।

इनका ये है कहना

साप्ताहिक बंदी के पीछे मंशा कोरोना संक्रमण की चेन को तोडऩा है। सभी से अपील है कि वे नियमों का पालन करें और बिना वजह घर से बाहर न निकलें। जरूरत के सामान शुक्रवार की रात आठ बजे से पहले ही खरीद लें। - आलोक तिवारी, डीएम 


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