बिना मास्क पहने ग्राहकों को दुकानदार न दें सामान
कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर जिला प्रशासन ने उठायए हैं कड़े कदम।
जेएनएन, कानपुर: कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। ऐसे व्यक्ति अब उसके निशाने पर होंगे जो बिना मास्क पहने सड़कों पर घूमेंगे। डीएम आलोक तिवारी ने आदेश दिए हैं कि बिना मास्क पहने ग्राहकों को दुकानदार सौदा न दें। सवारी वाहन भी केवल उन्हीं को बिठाएं जिन्होंने मास्क पहने हों। वस्तु एवं सेवा कर, आरटीओ, उद्यमी व व्यापारिक संगठनों को भी निर्देश दिए गए। गुमटी , सीसीमऊ, पीरोड व लाल बंगला समेत शहर के अन्य बड़े बाजारों में व्यापारियों को लाउडस्पीकर से ग्राहकों को मास्क पहनने के लिए कहा गया है। कहा कि खान पान की वस्तुओं के साथ चर्म, होजरी, प्लास्टिक, हार्डवेयर व कोरोगेटेड बॉक्स समेत अन्य उद्योग चलते रहेंगे। अगर किसी औद्योगिक इकाई में श्रमिकों की संख्या अधिक है तो उसका प्रबंधन करें, जिससे काम के दौरान शारीरिक दूरी का पालन हो सके।
प्रत्येक औद्योगिक इकाई में कोविड-19 हेल्प डेस्क बनाई जाने का निर्देश डीएम ने दिया। अगर किसी मोहल्ले में कोई कोरोना मरीज सामने आता है तो 25 मीटर की दूरी तक कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। अगर दो मरीज सामने आए हैं तो 50 मीटर तक कंटेनमेंट जोन रहेगा। बैठक में एडीएम अतुल कुमार, एडीएम सिविल सप्लाई बसंत लाल, उपायुक्त उद्योग एसपी यादव, प्रांविशियल इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष मनोज बंका, लघु उद्योग भारती के संयोजक लाडली प्रसाद, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल कानपुर के चेयरमैन सुरेंद्र तनेजा, कानपुर उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष टीकम चंद सेठिया व फीटा महामंत्री उमंग अग्रवाल समेत अन्य लोग मौजूद रहे। कंटेनमेंट जोन में आज से शुरू होगी सैनिटाइजेशन, कानपुर: कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नगर निगम फिर से सैनिटाइजेशन कराने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत कंटेनमेंट जोन में मंगलवार से नगर निगम सैनिटाइजेशन कराएगा। अगस्त 2020 से सैनिटाइजेशन केवल बताए स्थानों पर होता था। इस लेकर नगर निगम के रबिश विभाग के ए रहमान ने बताया कि कंटेनमेंट जोन में सैनिटाइजेशन कराया जाएगा। कोविड प्रोटोकॉल के साथ आज से होगी कोर्ट में सुनवाई, कानपुर : तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए हाईकोर्ट ने प्रदेश की सभी जिला न्यायालयों में सुनवाई के कोविड प्रोटोकॉल के दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसी के चलते देर शाम जनपद न्यायाधीश आरपी सिंह ने भी न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों और न्यायिक कार्य के संबंध में गाइड लाइन जारी किए हैं। गाइड लाइन के मुताबिक न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ताओं को कोट पहनने की बाध्यता नहीं होगी। न्यायिक कार्य समाप्त होते ही सभी न्यायिक अधिकारी और कर्मचारी कोर्ट परिसर छोड़ देंगे। सुनवाई के दौरान यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोर्ट रूम में एक अथवा दो अधिवक्ता और वादकारी ही उपस्थित रहें। सुनवाई होने के बाद कोर्ट परिसर को सैनिटाइज कराया जाएगा। इसके लिए जिलाधिकारी, सीएमओ और नगर आयुक्त को भी आदेश की प्रति भेजी गई है। जेल में बंदियों और रिमांड की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिग से होगी। दीवानी न्यायालय परिसर में आने वाले सभी लोगों की थर्मल स्कैनिग की व्यवस्था के आदेश जिला जज ने दिए हैं। इसके लिए सभी प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनिग की जाएगी। सभी न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों और अधिवक्ताओं को गाइड लाइन का सख्ती से पालन करने के आदेश दिए हैं।