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नवजोत सिंह सिद्धू के इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस ने सराहा

सिख विरोधी दंगे के फैसले पर पूर्व जस्टिस ने कहा, कोई कितना भी बलवान हो लेकिन काननू के सामने कुछ नहीं।

By AbhishekEdited By: Published: Mon, 17 Dec 2018 02:57 PM (IST)Updated: Tue, 18 Dec 2018 11:43 AM (IST)
नवजोत सिंह सिद्धू के इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस ने सराहा
नवजोत सिंह सिद्धू के इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस ने सराहा
कानपुर, जेएनएन। 1984 के सिख विरोधी दंगे के आरोपित को 34 साल के बाद सज़ा मिलने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस आरएस सोडी ने कहा है कि कोई कितना भी बड़ा या बलवान हो लेकिन कानून के सामने कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा, जजों की कमी के कारण इंसाफ मिलने में देरी होती है लेकिन न्याय मिलता जरूर है।
सोमवार को अस्सी फिट रोड स्थित एक गेस्ट हाउस में श्री गुरु सिंह सभा कानपुर महानगर के चेयरमैन सरदार कुलदीप सिंह द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पूर्व जस्टिस आरएस सोडी ने पत्रकारों से वार्ता में कहा कि सिख विरोधी दंगे के आरोपित को सजा मिली है और पीडि़तों को न्याय मिला है। एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू ने करतारपुर तक कॉरीडोर खुलवाने का जो काम किया है, वह सराहनीय है। इसपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। पूर्व जस्टिस ने कहा कि राजनीति में नफऱत के जो बीज बोए जा रहे हैं, उसके परिणाम आने वाले दिनों में घातक होंगे।
मोतीझील के द्वार पर होगी सभी धर्मों की वाणी
श्रीगुरु सिंह सभा कानपुर महानगर के चेयरमैन सरदार कुलदीप सिंह ने बताया कि मोतीझील स्थित गुरु गोविंद सिंह द्वार की दीवार पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब में दी गई सभी धर्मों की वाणी लिखी जाएंगी। इस द्वार पर अबतक एक करोड़ चालीस लाख रुपए खर्च हुए हैं। इस कार्य को पूरा करने में करीब दो करोड़ का खर्च आएगा, इस द्वार की मिल्कियत नगर निगम के पास रहेगी। 

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