हमीरपुर : तमंचे से दो लोगों पर किया था फायर, कोर्ट ने हत्या के प्रयास में महिला को सुनाई छह वर्ष की सजा
विवाद के चलते हमीरपुर में एक महिला ने तमंचे से फायर कर दो लोगों को किया था घायल कर दिया था। इस मामले में कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। कोर्ट ने महिला को सजा के साथ 60 हजार रुपये जुर्माना और पीड़ितों को 25 हजार देने को कहा है।
हमीरपुर, जागरण संवाददाता। जरिया थानाक्षेत्र के सरीला में करीब छह वर्ष पूर्व एक महिला द्वारा विवाद के चलते तमंचे से फायर कर दो लोगों को घायल करने के मामले में अदालत ने सजा सुनाई है। जनपद न्यायाधीश द्वारा सुनाए गए फैसले में महिला आरोपित को छह वर्ष का कारावास व 60 हजार रुपये जुर्माना शामिल है। जुर्माने की धनराशि में से घायल महिला को 25 हजार रुपये दिलाने के आदेश दिए गए है।
जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार शुक्ला ने बताया कि जरिया थानाक्षेत्र के सरीला कस्बा निवासी मान सिंह कस्बा निवासी जितेंद्र सिंह का ट्रैक्टर चलाता था। जितेंद्र की फर्म में मान सिंह की पत्नी केशकली व सावित्री भी काम करती थी। 27 नवंबर 2015 की शाम सात बजे मान सिंह ट्रैक्टर चलाने के बाद जितेंद्र सिंह के घर पर था। तभी उसकी पत्नी केशकली उसे खाना देने वहां आई। उसके पहुंचते ही वहां मौजूद सावित्री उससे बहस करने लगी और इसी बीच उसने तमंचे से फायर कर दिया। जो केशकली की जांघ में लगा। फायर की आवाज सुन वहां पहुंचे जितेंद्र ङ्क्षसह पर भी सावित्री ने तमंचे से फायर कर दिया। जो उसके पैर में लगा।
दोनों को घायल अवस्था में कस्बा स्थित सीएचसी ले जाया गया। जहां से राठ के लिए रेफर किया गया। राठ सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद झांसी रेफर कर दिया गया। केशकली के पति मान ङ्क्षसह ने जरिया थाने में सावित्री के खिलाफ जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज कराया। मामले की सुनवाई करते हुए जनपद न्यायाधीश डा. अनुपम गोयल ने सावित्री को घटना का दोषी मानते हुए छह वर्ष का कारावास व 60 हजार रुपये जुर्माना सुनाया है। साथ ही जुर्माने की धनराशि 25 हजार रुपये केशकली को दिलाने के आदेश दिए हैं।