उन्नाव माखी कांड : जानलेवा हमले में दुष्कर्म पीडि़ता के चाचा को जमानत Unnao News
कोर्ट ने सुनवाई के बाद 50-50 हजार की दो जमानत मंजूर की हैं।
उन्नाव, जेएनएन। माखी गांव की दुष्कर्म पीडि़ता के चाचा के खिलाफ उन्नाव के अलग-अलग न्यायालयों में विचाराधीन मामलों में मंगलवार को सुनवाई हुई। आरोपित दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में गवाही के चलते नहीं आ सका लेकिन जानलेवा हमले के मामले में यहां कोर्ट ने पीडि़ता के चाचा की जमानत कोर्ट ने मंजूर कर ली। अन्य मामलों में तारीख दे दी गई।
पीडि़ता के चाचा पर माखी थाने में दर्ज जानलेवा हमले के मामले में मंगलवार को उसके वकील अजेंद्र अवस्थी और अशोक द्विवेदी ने जमानत अर्जी पर बहस की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने 50-50 हजार रुपये की दो जमानत पर मंजूरी दे दी। वहीं जीआरपी उन्नाव में दर्ज लूट और आम्र्स एक्ट के मामलों में ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट को फैसला सुनाना था लेकिन आरोपित के हाजिर न होने से फैसला सुरक्षित कर पांच अक्टूबर की तारीख दी गई।
वहीं माखी थाना में दर्ज फर्जी टीसी मामला, फर्जी प्रार्थना पत्र देने का मामला और सीबीआइ गवाह यूनुस की कब्र खोदवाने के मामले में चार अक्टूबर की तारीख दी गई। इसके अलावा सदर कोतवाली में दर्ज न्यायालय अभिलेखों से छेड़छाड़, विधायक के सहयोगी द्वारा चाचा पर दर्ज कराए गए धमकाने और जानलेवा हमले के मामले में न्यायालय ने पांच अक्टूबर की तारीख दी है। पीडि़ता के आरोपित चाचा के वकील अजेंद्र अवस्थी ने बताया कि चार अक्टूबर को होने वाली पेशी को कोर्ट ने वीडियो कांफ्रेंङ्क्षसग से कराने की अनुमति दी है।