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महोबा में दो साल पहले हुए दुष्कर्म के मामले पर अदालत ने सुनाया फैसला, दरिंदे को दी उम्रकैद

कोचिंग से घर लौट रही थी छात्रा साल 2018 में हुई थी घटना। विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि अभियुक्त गुड्डा को उम्रकैद के साथ 13 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड की अदायगी न करने पर पांच माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

By Shaswat GuptaEdited By: Published: Sat, 06 Feb 2021 10:20 PM (IST)Updated: Sat, 06 Feb 2021 10:20 PM (IST)
महोबा में दो साल पहले हुए दुष्कर्म के मामले पर अदालत ने सुनाया फैसला, दरिंदे को दी उम्रकैद
दुष्कर्म के मामले पर अदालत के निर्णय की सांकेतिक तस्वीर।

महोबा, जेएनएन। कोचिंग से घर जाने के लिए निकली छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आॅटो चालक को कोर्ट ने आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। दो साल पहले हुई घटना के मुकदमे की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम ने यह फैसला सुनाया है। 

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ये है मामला 

विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि घटना 11 दिसंबर 2018 की है। श्रीनगर क्षेत्र के गांव की इंटरमीडिएट की 17 वर्षीय छात्रा श्रीनगर में कोचिंग पढऩे आती थी। 11 दिसंबर के दिन भी वह कोचिंग के बाद गांव जाने के लिए एक आटो में बैठ गई। उसने अन्य कोई सवारी नहीं थी। चालक छात्रा को उसको गांव न छोड़ कई जगह घुमाता रहा और दुष्कर्म किया। इसके बाद छात्रा की बरामदगी हुई और बयान दर्ज किए गए। आटो चालक गुड्डा उर्फ आशिक निवासी कस्बा श्रीनगर पर अपहरण व दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ।

13 हजार के जुर्माने की सजा

सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, पाक्सो अधिनियम संतोष कुमार यादव ने अपना फैसला सुनाया। विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि अभियुक्त गुड्डा को उम्रकैद के साथ 13 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड की अदायगी न करने पर पांच माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। 


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