फर्जी बैनामा कराने के आरोप में केडीए अधिकारियों समेत 12 पर मुकदमा, पुलिस छानबीन में जुटी
सीसामऊ पी रोड निवासी आशा चौरसिया ने बताया कि केडीए से उन्हें रतनपुर में एक ईडब्ल्यूएस कालोनी आवंटित हुई थी। आरोप है कि कालोनी को केडीए के अधकारियों ने एक अज्ञात महिला को आशा बनाकर कालोनी का बैनामा कर दिया।
कानपुर, जागरण संवाददाता। महिला ने कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) के सहायक जोनल अधिकारी, दो लिपिक समेत 12 लोगों पर धोखाधड़ी करके आवंटित कालोनी का किसी दूसरी महिला को बैनामा कराने का आरोप लगाते हुए धोखाधड़ी, धमकाने आदि की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू की है।
सीसामऊ पी रोड निवासी आशा चौरसिया ने बताया कि केडीए से उन्हें रतनपुर में एक ईडब्ल्यूएस कालोनी आवंटित हुई थी। आरोप है कि कालोनी को केडीए के सहायक जोनल अधिकारी शशिभूषण राय व लिपिक लोकेश नारायण बाजपेई, रामकृष्ण कुरील ने गवाह कुलदीप कमल व मुक्कू संग मिलीभगत कर फर्जी तरीके से एक अज्ञात महिला को आशा बनाकर कालोनी का बैनामा कर दिया। आरोप है कि जब आशा को धोखाधड़ी की जानकारी हुई, तो वह इसकी शिकायत करने सहायक जोनल अधिकारी अन्य लोगों के पास पहुंची, तो इन लोगों ने उसके साथ अभद्रता करते हुए धक्का देकर कार्यालय से भगा दिया।
आरोप है कि वह रतनपुर में आवंटित हुई अपनी कालोनी गई, जहां कुछ लोग तोड़फोड़ कर रहे थे। विरोध करने पर कालोनी में रह रही महिला ने उनके साथ गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी भी दे डाली। आरोप है कि रतनपुर चौकी और थाने में शिकायत की थी।, लेकिन पुलिस ने सुनवाई नहीं की। जिस पर पीडि़ता ने न्यायालय में गुहार लगाई थी। पनकी थाना प्रभारी अंजन कुमार सिंह ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर सहायक जोनल अधिकारी शशिभूषण राय, लिपिक रामकृष्ण कुरील, लोकेश नारायण, कुलदीप कमल, मुक्कू, एक अज्ञात महिला और छह अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ धोखाड़ी, धमकाने समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई है।