शिवम हत्याकांड के सभी सात आरोपित दोषी करार, 31 को होगी सजा पर बहस Kanpur News
दस साल पहले फिरौती के लिए अपहरण करने के बाद हत्या कर पांडु नदी में फेंक दिया था शव।
कानपुर, जेएनएन। दस साल पहले हुए शहर के चर्चित शिवम हत्याकांड में गुरुवार को सभी सात आरोपित दोषी करार दे दिए गए। अपर सत्र न्यायाधीश विकास गुप्ता ने सजा के बिंदु पर बहस के लिए 31 अक्टूबर की तारीख तय की है। सभी आरोपितों को कड़ी सुरक्षा में जेल से लाया गया था।
हंसपुरम आवास विकास निवासी प्रदीप बाजपेयी के 17 वर्षीय पुत्र शिवम का 17 अगस्त 2009 की दोपहर वैन सवार युवकों ने अपहरण कर लिया था। अपहर्ताओं ने परिजनों से दस लाख रुपये फिरौती मांगी थी। घटना के वक्त शिवम के पिता प्रदीप फतेहपुर जिलाधिकारी के पेशकार थे, लिहाजा पुलिस ने भी आरोपितों की धरपकड़ के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। अपहर्ताओं ने शिवम के पिता को फिरौती के लिए कई बार स्थान बदल-बदल कर बुलाया लेकिन अपहर्ता नहीं पहुंचे। पुलिस का दबाव बढ़ा तो अपहरण करने वालों ने शिवम की हत्या कर दी। पांच दिन बाद उसका शव पांडु नदी में मिला था।
इस मामले में नौबस्ता पुलिस ने यशोदा नगर गंगापुर कालोनी निवासी कुलदीप यादव, हंसपुरम के अमित यादव, अखिलेश अवस्थी व सुनील परिहार, दलनपुर के क्रांति सिंह, लालपुर के संजय यादव और फतेहपुर के संजय को जेल भेजा था। सहायक शासकीय अधिवक्ता सरला गुप्ता ने बताया कि न्यायालय ने सभी सात आरोपितों को हत्या, अपहरण, साक्ष्य मिटाने और आम्र्स एक्ट के तहत दोषी करार दिया है। दोषी करार दिए जाने के बाद अभियुक्तों को पुलिस सुरक्षा में जेल भेज दिया गया। अगली सुनवाई पर अभियुक्तों की सजा के बिंदु पर अभियोजन और बचाव पक्ष बहस करेंगे।