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कानपुर में नर्वल कानूनगो के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, इस मामले में पाया गया था दोषी

मुकदमा दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपित कानूनगो ने उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत प्राप्त कर ली थी। शुरू में मामले की विवेचना तत्कालीन सीओ सदर ऋषिकेश सिंह कर रहे थे लेकिन उनका तबादला हो जाने के बाद वर्तमान सीओ सदर ने जांच पूरी की।

By Akash DwivediEdited By: Published: Mon, 13 Sep 2021 11:24 AM (IST)Updated: Mon, 13 Sep 2021 01:30 PM (IST)
कानपुर में नर्वल कानूनगो के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, इस मामले में पाया गया था दोषी
तहसीलदार नर्वल ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था

कानपुर, जेएनएन। नर्वल कानूनगो के खिलाफ नर्वल थाने में दर्ज भ्रष्टाचार के मुकदमे में विवेचक सीओ सदर ने भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट लखनऊ में आरोपित के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। वादी व साक्षीगण के बयानों व अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर जांच में नर्वल कानूनगो दोषी पाया गया है। भू-उपयोग परिवर्तन के बदले आरोपित कानूनगो की ओर से लेनदेन करने का कथित आडियो वायरल हुआ था। तहसीलदार नर्वल ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

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नर्वल कानूनगो शिवकिशोर तिवारी का एक कथित आडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो लेनदेन की बात कर रहे थे।चकेरी निवासी व्यापारी नेता से कानूनगो डील करते सुने जा सकते थे। आडियो वायरल होने के बाद आरोपित कानूनगो के खिलाफ तत्कालीन तहसीलदार नर्वल अमित गुप्ता ने धारा 13 (1) ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत नर्वल थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। डीएम ने आरोपित कानूनगो को निलंबित भी कर दिया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपित कानूनगो ने उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत प्राप्त कर ली थी। शुरू में मामले की विवेचना तत्कालीन सीओ सदर ऋषिकेश सिंह कर रहे थे, लेकिन उनका तबादला हो जाने के बाद वर्तमान सीओ सदर ने जांच पूरी की।

वादी व साक्षीगण के बयानों तथा अभिलेखीय साक्ष्यों के के आधार पर आरोपित के खिलाफ आरोप सही पाए गए। विवेचक ने मामले से संबंधित भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट लखनऊ में आरोपित के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। विवेचक सीओ सदर सुशील कुमार दुबे ने बताया कि वादी आदि के बयानों व अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर आरोपित कानूनगो के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दी गई है।


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