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कानपुर में बस अड्डों पर शुरू हुआ कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन, शिकायत पर अपर प्रबंध निदेशक ने जारी किया आदेश

कोरोना की वजह से रोडवेज बसों में यात्रियों की कमी आई है इसके बावजूद बस अड्डों पर कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। जो यात्री आ रहे हैं उनमें से अधिकांश लोग मास्क नहीं लगा रहे है। रोडवेज कर्मी भी बिना मास्क लगाए कार्य कर रहे हैं।

By Shaswat GuptaEdited By: Published: Sun, 30 May 2021 02:51 PM (IST)Updated: Sun, 30 May 2021 02:51 PM (IST)
कानपुर में बस अड्डों पर शुरू हुआ कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन, शिकायत पर अपर प्रबंध निदेशक ने जारी किया आदेश
कानपुर बस अड्डे की खबर से संबंधित प्रतीकात्मक तस्वीर।

कानपुर, जेएनएन। बस अड्डों पर सख्ती से कोरोना प्रोटोकाल का पालन कराए जाने की कवायद हो रही है। यात्रियों को साथ रोडवेज कर्मियों की भी जांच की जाएगी। मास्क न पहनने पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी।

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कोरोना संक्रमण की वजह से रोडवेज बसों में यात्रियों की कमी आई है, इसके बावजूद बस अड्डों पर कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। जो यात्री आ रहे हैं उनमें से अधिकांश लोग मास्क नहीं लगा रहे है। रोडवेज कर्मी भी बिना मास्क लगाए कार्य कर रहे हैं। कई चालक व परिचालक भी मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। इससे कोरोना संक्रमण फैलने की आशंका बनी हुई है। बस अड्डों पर कोरोना गाइडलाइन का पालन न किए जाने की शिकायत परिवहन निगम की अपर प्रबंध निदेशक अन्नपूर्णा गर्ग तक पहुंची। उन्होंने क्षेत्रीय प्रबंधकों, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों को कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना की रोकथाम के लिए मास्क पहनना, शारीरिक दूरी का पालन करना तथा सैनिटाइजर का प्रयोग करना अनिवार्य है। निगम मुख्यालय के संज्ञान में आया है कि बस स्टेशनों व बसों में कोरोना प्रोटोकाल का पालन पूरी तरह से नहीं किया जा रहा है। इससे असुरक्षा के साथ परिवहन निगम की छवि भी धूमिल हो रही है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सभी अधिकारियों को सचेत किया जाए कि रोडवेज कर्मी मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से करें। बस अड्डों व बसों में यात्रियों के साथ रोडवेज कर्मी भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। अधिकारी भी मास्क पहनें तथा शारीरिक दूरी का पालन भी कराया जाए। बस अड्डों पर हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। बस अड्डों व बसों को नियमित रूप से सैनिटाइज कराया जाए। परिचालक इस बात पर ध्यान दें कि बस में चढ़ते समय यात्रियों ने मास्क सही से पहन रखा हो।

स्थाई लाइसेंस के लिए करना होगा कोरोना गाइडलाइन का पालन: आरटीओ में स्थाई लाइसेंस बनने के दौरान आवेदकों को कोरोना गाइड लाइन का पालन करना होगा। बिना मास्क के आरटीओ में प्रवेश नहीं  मिलेगा। इस दरम्ययां आवेदकों को शारीरिक दूरी का भी ख्याल रखना होगा। लाइसेंस कार्य से पहले आरटीओ अधिकारियों ने कोरोना गाइड लाइन का पालन कराने के निर्देश जारी किए हैं।


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