हमीरपुर में पहचान पत्र नहीं होने पर भी अब लग सकेगा कोरोना टीका, जानिए प्रशासन की पूरी योजना
मंत्रालय की गाइडलाइन की जानकारी देते हुए जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ.रामअवतार ने बताया कि किसी भी व्यक्ति को वैक्सीनेशन कराने के लिए आधार कार्ड वोटर आईडी कार्ड पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस पैन कार्ड एनपीआर कार्ड या पेंशन पेपर में से किसी एक पहचान पत्र का होना जरूरी है।
कानपुर, जेएनएन। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोई पहचान पत्र न रखने वाले लोगों का टीकाकरण करने के लिए भी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके मुताबिक ऐसे लोगों को कोविन एप में पंजीकृत किया जाएगा और उनके टीकाकरण के लिए विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे।
इन लोगों की पहचान करने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। मंत्रालय की गाइडलाइन की जानकारी देते हुए जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ.रामअवतार ने बताया कि किसी भी व्यक्ति को वैक्सीनेशन कराने के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर कार्ड या पेंशन पेपर में से किसी एक पहचान पत्र का होना जरूरी है।
यदि किसी के पास यह पहचान पत्र नहीं हैं। तो उन्हें वैक्सीनेशन से वंचित नहीं रखा जाएगा। इसी के मद्देजनर मंत्रालय ने ऐसे लोगों का टीकाकरण कराने के लिए गाइलाइन जारी की है। इस श्रेणी में बुजुर्ग, साधु-संत, जेल में बंद कैदी, मानसिक अस्पतालों में भर्ती मरीज, वृद्धाश्रम के लोग, भिखारी, पुनर्वास केंद्रों में रह रहे मरीज शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि ऐसे लोगों को ढूंढने का काम जिले की टास्क फोर्स करेगी। इन लोगों का कोविन एप में पंजीकरण कराया जाएगा जिसमें लाभार्थी का नाम, जन्म का वर्ष और लिंग दर्ज कराया जाएगा। मोबाइल नंबर और पहचान पत्र की अनिवार्यता नहीं होगी। इसका सत्यापन फैसिलिटेटर करेंगे जिसके बाद इन लोगों का वैक्सीनेशन किया जाएगा।