बांदा: उपभोक्ता फोरम ने पीड़ित को दिलाया 1.31 लाख क्षतिपूर्ति, बीमा कंपनी पर सात हजार रुपये जुर्माना
ठेकेदार कृष्ण प्रताप सिंह ने अगस्त 2018 में यूनाइटेड इंडिया बीमा कंपनी को पक्षकार बनाते हुए उपभोक्ता न्यायालय में याचिका दायर की थी। अधिवक्ता इंद्र कर्ण सिंह का कहना था कि कंपनी ने बीमा होने के बावजूद उनके मुवक्किल को दुर्घटनाग्रस्त हेड्रोलिक मशीन का बीमा क्लेम नहीं दिया।
बांदा, जागरण संवाददाता। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने यूनाइटेड इंडिया बीमा कंपनी पर सेवा में कमी किए जाने पर सात हजार रुपये जुर्माना किया। वहीं पीडि़त को 1.31 लाख रुपये वाहन का बीमा क्षतिपूर्ति दिलाया।
शहर के शंभू नगर जेल रोड निवासी ठेकेदार कृष्ण प्रताप सिंह ने अगस्त 2018 में यूनाइटेड इंडिया बीमा कंपनी को पक्षकार बनाते हुए उपभोक्ता न्यायालय में याचिका दायर की थी। अधिवक्ता इंद्र कर्ण सिंह का कहना था कि कंपनी ने बीमा होने के बावजूद उनके मुवक्किल को दुर्घटनाग्रस्त हेड्रोलिक मशीन का बीमा क्लेम नहीं दिया। जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग ने शाखा प्रबंधक यूनाइटेड इंडिया को आदेश दिया कि मशीन की मरमत के लिए 1 लाख 24 हजार 792 रुपये और 7000 जुर्माना एक माह में अदा करे। कंपनी ने आयोग में जुर्माना व बीमा की राशि जमा कर दी। शाखा प्रबंधक ने कुल निर्णित राशि एक लाख 31 हजार 792 का चेक गुरुवार को पीडि़त को सौंपा। न्यायाधीश अध्यक्ष तूफानी प्रसाद के निर्देश पर आयोग के सदस्य अनिल कुमार चतुर्वेदी ने परिवादी को यह चेक सौंपा। यह जानकारी रीडर स्वतंत्र रावत ने दी।