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#GoodNews:कारोबारियों को जल्द ही वापस मिलेगी एफडी, वाणिज्य कर विभाग ने रखी यह शर्त

कारोबारियों के लिए राहत भरी खबर। जीएसटी लागू होने के बाद से एफडी मांग रहे हैं कारोबारी। वाणिज्य कर विभाग ने रास्ता निकाला है कि किस तरह कारोबारियों को उनकी एफडी लौटाई जाए। वाणिज्य कर आयुक्त अमृता सोनी ने सभी एडीशनल कमिश्नर को निर्देश दिए।

By ShaswatgEdited By: Published: Tue, 29 Dec 2020 08:32 PM (IST)Updated: Tue, 29 Dec 2020 08:32 PM (IST)
#GoodNews:कारोबारियों को जल्द ही वापस मिलेगी एफडी, वाणिज्य कर विभाग ने रखी यह शर्त
कारोबारियों की सावधि जमा से संबंधित सांकेतिक तस्वीर।

कानपुर, जेएनएन। कारोबारियों के लिए एक अच्छी खबर है। वाणिज्य कर विभाग ने ऐसे कारोबारियों को सावधि जमा (फिक्स डिपॉजिट) लौटाने का निर्णय लिया है, जिन्होंने पंजीयन के वक्त जमा किया था। शर्त बस ये है कि संबंधित कारोबारी या व्यापारी का वैट बकाया नहीं होना चाहिए। 

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कारोबारियों ने एफडी वापस लेने को किया था आवेदन 

वैट के पंजीयन के समय कारोबारियों को जमानत के लिए एफडी करनी होती थी। वैट के बाद जीएसटी लागू हो गया। इसमें किसी तरह की जमानत की जरूरत नहीं है। ऐसे में कारोबारियों ने अपनी एफडी वापस लेने के लिए आवेदन शुरू कर दिया था। इसे देखते हुए वाणिज्य कर विभाग ने रास्ता निकाला है कि किस तरह कारोबारियों को उनकी एफडी लौटाई जाए। वाणिज्य कर आयुक्त अमृता सोनी ने सभी एडीशनल कमिश्नर को निर्देश दिए हैं कि सिर्फ उन कारोबारियों को ही एफडी लौटाई जाए जिनकी पत्रावली वैट अधिनियम के तहत बंद हो चुकी है। ये भी ध्यान रखें कि उनका वैट बकाया न हो। फर्मों का वैट अवधि 2017-18 तक के सभी वादों का निस्तारण हो चुका हो। उनकी कोई प्रथम, द्वितीय अपील, रिवीजन उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में लंबित ना हो। इसके साथ ही कोई अर्थ दंड बाकी ना हो। 


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