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बांदा में ट्रेन में महिला से अश्लीलता पर कोच अटेंडेंट को तीन साल की कैद

ट्रेन में महिला से अश्लीलता में कोच अटेंडेंट को तीन साल की सजा सुनाई गई है। महिला अपने बच्चों के साथ मुंबई जा रही थी तभी यह घटना हुई थी। महिला ने जीआरपी झांसी में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कोच अटेंडेंट पर जुर्माना भी लगाया गया है।

By Sarash BajpaiEdited By: Published: Thu, 04 Mar 2021 08:55 PM (IST)Updated: Thu, 04 Mar 2021 08:55 PM (IST)
बांदा में ट्रेन में महिला से अश्लीलता पर कोच अटेंडेंट को तीन साल की कैद
महिला से अश्लीलता में कोच अटेंडेंट को तीन साल की सजा।

कानपुर, जेएनएन। गोरखपुर से मुंबई जा रही ट्रेन में महिला यात्री से अश्लील हरकतें करने वाले कोच अटेंडेंट को रेलवे कोर्ट के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रेम बहादुर ङ्क्षसह ने तीन साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

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अभियोजन अधिकारी विवेक चंद्रा ने बताया कि वादी ने 31 जनवरी-2017 को झांसी जीआरपी में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि गोरखपुर पनवेल एक्सप्रेस में वह अपनी पत्नी व बच्चे के साथ सफर कर रहा था। सफर के दौरान भीमसेन के पास कोच अटेंडेंट गोरखपुर के गोरखनाथ थाना क्षेत्र के डब्बू अजय नगर निवासी शेख जमालुद्दीन ने पत्नी के साथ सोते समय गलत हरकत की। बाद में प्राथमिकी भीमसेन जीआरपी को स्थानांतरित की गई। साक्ष्यों व दलीलों के आधार पर सजा सुनाई गई।  


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