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Chitakoot JE Case: अभिनेता सुशांत केस की जांच करने वाली टीम लेगी Voice Sample, 21 दिसंबर तक जेल में रहेगा रामभवन

न्यायालय ने दी अनुमति 21 दिसंबर तक बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत। दिल्ली में पोटेंसी टेस्ट व वॉयस जांच की अर्जी पर 17 को होगा फैसला। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता मनोज दीक्षित रामसुफल सिंह व जयप्रकाश साहू ने पैरवी की।

By ShaswatgEdited By: Published: Mon, 14 Dec 2020 08:18 PM (IST)Updated: Mon, 14 Dec 2020 08:18 PM (IST)
Chitakoot JE Case: अभिनेता सुशांत केस की जांच करने वाली टीम लेगी Voice Sample, 21 दिसंबर तक जेल में रहेगा रामभवन
सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेट्री (सीएफएसएल) दिल्ली में ही सभी जरूरी उपकरण और विशेषज्ञ हैं।

बांदा, जेएनएन। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह की मौत की जांच करने वाली सीबीआइ टीम ही मासूमों के यौन शोषण के आरोपित निलंबित जेई रामभवन की आवाज की जांच करने को सैंपल लेगी। इसीलिए उसे दिल्ली मुख्यालय ले जाने को न्यायालय में अर्जी दी गई है। 

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सीबीआइ के डिप्टी एसपी अमित कुमार की ओर से दी गई अर्जी में कहा गया है कि आरोपित के मामले की जांच व साक्ष्यों के लिए उसका वॉयस सैंपल लिया जाना है। सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेट्री (सीएफएसएल) दिल्ली में ही सभी जरूरी उपकरण और विशेषज्ञ हैं। इसके लिए न्यायिक हिरासत में आरोपित को वहां ले जाना पड़ेगा।  

निलंबित जेई से जेल में पूछताछ करेगी सीबीआइ टीम

50 से अधिक बच्चों का यौन शोषण करके विदेश में अश्लील वीडियो व फोटो बेचकर काली कमाई करने का आरोपित निलंबित जेई रामभवन अभी 21 दिसंबर तक जेल में रहेगा। सीबीआइ टीम को जेल में ही उससे पूछताछ की अनुमति भी मिली है। वहीं, दिल्ली में आरोपित का पोटेंसी टेस्ट और वॉयस जांच कराने की अर्जी पर 17 दिसंबर को फैसला होगा। 

अपर सत्र न्यायाधीश पंचम मो. रिजवान अहमद की अदालत में सोमवार को सीबीआइ के डिप्टी एसपी अमित कुमार ने चार अर्जी दाखिल कीं। इसमें न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाने, जेल में भी जेई से पूछताछ करने, दिल्ली स्थित एम्स में उसकी शारीरिक और मानसिक जांच के साथ ही पोटेंसी टेस्ट व वॉयस सैंपल लेने की बातें शामिल हैं। वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में निलंबित जेई की पेशी हुई। अपर सत्र न्यायाधीश ने जेई की न्यायिक हिरासत 21 दिसंबर तक बढ़ाने के साथ उसी दिन फिर सुनवाई की तारीख नियत की। जेल में आरोपित से पूछताछ की अनुमति भी सीबीआइ टीम को दे दी। बाकी दोनों अर्जी पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता को जवाब दाखिल करने के लिए 17 दिसंबर की तारीख दी। दोनों पक्षों की बहस के बाद फैसला लिया जाएगा। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता मनोज दीक्षित, रामसुफल सिंह व जयप्रकाश साहू ने पैरवी की। बचाव पक्ष के अधिवक्ता अनुराग पटेल व देवदत्त त्रिपाठी ने बाकी दोनों अर्जी को लेकर समय मांगा था। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आरोपित जेई को कार्रवाई की जानकारी दी गई। उल्लेखनीय है कि चित्रकूट के कर्वी में सिंचाई विभाग में तैनात निलंबित जूनियर इंजीनियर रामभवन को सीबीआइ ने 16 नवंबर को बांदा से गिरफ्तार करके जेल भेजा था। 26 नवंबर को उसे रिमांड पर लेकर सीबीआइ ने चार दिन तक पूछताछ की थी। 29 नवंबर से फिर वह बांदा स्थित मंडल कारागार में बंद है।   


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