केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड ने क्यूआर कोड से कानपुर के कारोबारियों को दी चार माह की राहत
500 करोड़ से ऊपर वार्षिक कारोबार वाले व्यापारी नहीं जेनरेट कर पा रहे थे क्यूआर कोड। एक दिसंबर 2020 से इसे होना था लागू लेकिन अब एक अप्रैल 2021 से किया जाएगा लागू। किसी अपंजीकृत कारोबारी को माल बेचते समय पोर्टल से इसे जेनरेट करना था अनिवार्य।
कानपुर, जेएनएन। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कारोबारियों को क्यूआर कोड जेनरेट करने से चार माह की राहत दे दी है। बोर्ड ने यह भी कह दिया है कि 31 मार्च तक उन पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा लेकिन शर्त यह होगी कि वे एक अप्रैल से इसे जेनरेट करना शुरू कर दें अन्यथा जुर्माना लगाया जाएगा।
पूर्व में 30 नवंबर तक के लिए कर दिया गया था स्थगित
बोर्ड ने 500 करोड़ रुपये से ऊपर के कारोबारियों के लिए पोर्टल से टैक्स इनवाइस जारी करने के निर्देश दिए थे। इसमें पंजीकृत कारोबारी को पोर्टल से टैक्स इनवाइस काटने के निर्देश हैं जबकि अपंजीकृत कारोबारी को माल बेचते समय पोर्टल से ही क्यूआर कोड जेनरेट करने के निर्देश हैं। एक अक्टूबर से इसे लागू होना था लेकिन कारोबारी इसे लागू नहीं कर सके तो इसे 30 नवंबर 2020 तक के लिए टाल दिया गया था। इसके बाद इसे एक दिसंबर से लागू होने के निर्देश थे लेकिन कारोबारी इसे जेनरेट नहीं कर पा रहे हैं। इसे देखते हुए 31 मार्च 2021 तक के लिए इसे टाल दिया गया है। अब इसे एक अप्रैल 2021 से लागू किया जाएगा। इस दौरान उनसे कोई पेनाल्टी नहीं ली जाएगी।
जानकारों का ये है कहना
- मर्चेंट चैंबर ऑफ उत्तर प्रदेश की लीगल एंड कारपोरेट कमेटी के चेयरमैन आदेश टंडन ने कहा कि यह व्यापारियों के लिए बड़ी राहत है।
- मर्चेंट चैंबर के जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन संतोष गुप्ता ने कहा कि बोर्ड यह छूट सिर्फ उसी स्थिति में देगा जब कारोबारी एक अप्रैल 2021 से क्यूआर कोड जेनरेट करने लगेंगे। अगर इसे लागू नहीं किया तो जुर्माना लगेगा।