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फर्रुखाबाद: पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार की हत्या का मामला, न्यायालय में बोला चश्मदीद, अनुपम दुबे ने किया शमीम पर पहला फायर

इंस्पेक्टर रामनिवास यादव और जिला कन्नौज के गुरसहायगंज के गांव समधन निवासी ठेकेदार शमीम की हत्या के आरोप में बसपा नेता अनुपम दुबे मैनपुरी जिला जेल में बंद है। शमीम हत्याकांड की सुनवाई जिला न्यायाधीश चवन प्रकाश के न्यायालय में चल रही है।

By Abhishek AgnihotriEdited By: Published: Thu, 21 Oct 2021 08:34 PM (IST)Updated: Thu, 21 Oct 2021 08:34 PM (IST)
न्यायालय में बोला चश्मदीद, अनुपम दुबे ने किया शमीम पर पहला फायर।

फर्रुखाबाद, जेएनएन। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के ठेकेदार शमीम की हत्या के मुकदमे में गुरुवार को चश्मदीद गवाह से बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने चार घंटे तक जिरह की। गवाह अपने बयान पर ही कायम रहा। बोला, ठेकेदार पर पहला फायर बसपा नेता अनुपम दुबे ने किया और दूसरा फायर बालकिशन उर्फ शिशु ने। अन्य लोगों ने भी दूर से शमीम पर फायरिंग की। न्यायालय में गवाह ने अपनी जान को खतरा बताकर सुरक्षा की मांग की। जिला न्यायाधीश चवन प्रकाश ने गवाह को सुरक्षा उपलब्ध कराने के आदेश पुलिस अधीक्षक को दिए हैं। मुकदमे की अगली सुनवाई दो नवंबर को की जाएगी।

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इंस्पेक्टर रामनिवास यादव और जिला कन्नौज के गुरसहायगंज के गांव समधन निवासी ठेकेदार शमीम की हत्या के आरोप में बसपा नेता अनुपम दुबे मैनपुरी जिला जेल में बंद है। शमीम हत्याकांड की सुनवाई जिला न्यायाधीश चवन प्रकाश के न्यायालय में चल रही है। गुरुवार को कोर्ट में सीओ मोहम्मदाबाद राजवीर ङ्क्षसह गौर पुलिस बल के साथ मौजूद थे। मैनपुरी जिला जेल से कड़ी सुरक्षा में बसपा नेता को न्यायालय लाया गया। जिरह होने तक करीब चार घंटे न्यायालय के आसपास पुलिस कर्मी डटे रहे। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने गवाह से कई सवाल पूछे, लेकिन वह अपने बयान पर डटा रहा। जिला शासकीय अधिवक्ता सुदेश प्रताप ङ्क्षसह ने बताया कि गवाह ने न्यायालय में सुरक्षा की मांग की थी। उसे सुरक्षा उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए हैं।

बसपा नेता के भाई की न्यायालय में हुई पेशी: कासगंज पुलिस ने बसपा नेता के भाई अनुराग दुबेे को धोखाधड़ी व रंगदारी के मुकदमों में गुरुवार को सीजेएम व एसीजेएम न्यायालय में पेश किया। पुलिस ने उसकी कस्टडी रिमांड बढ़ाने के लिए प्रार्थनापत्र दिया। इस पर न्यायिक अधिकारियों ने 30 अक्टूबर की तारीख नियत की है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता जितेंद्र ङ्क्षसह चौहान ने बताया कि जानलेवा हमला व रंगदारी मांगने के मुकदमे में जमानत स्वीकृत हो चुकी है। धोखाधड़ी के मुकदमे में जमानत याचिका दाखिल की गई है। इस पर 26 अक्टूबर को सुनवाई होगी।


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